बलात्कार करने के बाद पिता एवं भाई को भेजी अश्लील फोटो-जमानत रदद

बलात्कार करने के बाद पिता एवं भाई को भेजी अश्लील फोटो-जमानत रदद

झांसी। शादी करने का झांसा देते हुए लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए उसकी अश्लील फोटो एवं वीडियो युवती के पिता, भाई और बहन को भेजकर 500000 रूपये की डिमांड करने वाले शादीशुदा ब्लैकमेलर आरोपी की जमानत याचिका अदालत की ओर से खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने यह भी अंदेशा जताया है कि यदि आरोपी को जमानत दे दी गई तो समाज के ऊपर इसका विपरीत असर पड़ने की घोर संभावना है।

दरअसल झांसी निवासी एक युवती की सोशल मीडिया के माध्यम से मध्य प्रदेश के ग्वालियर निवासी युवक के साथ जान पहचान हो गई थी। ग्वालियर के शताब्दीपुरम का रहने वाला कमलेश परिहार पुत्र सीताराम परिहार शादीशुदा युवक है और उसने लड़की के साथ शादी करने का झांसा देते हुए उसे अपने विश्वास में ले लिया और उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर लिए। इस दौरान आरोपी युवक ने शातिराना अंदाज में दुष्कर्म के दौरान आपत्तिजनक अश्लील वीडियो बना ली और फोटो भी खींच लिए। वर्ष 2021 की 28 नवंबर को आरोपी युवक ने लड़की के मोबाइल पर वह अश्लील फोटो एवं वीडियो भेजें और उन्हें वायरल करने की धमकी दी। इसके बाद आरोपी युवक ने दुष्कर्म का शिकार हुई युवती के भाई, पिता और बहन के मोबाइल पर भी अश्लील वीडियो एवं फोटो भेज दी और उनसे 500000 रूपये की डिमांड की। आरोपी ने युवती के परिजनों को ब्लैकमेल करते हुए रुपए नहीं मिलने की हालत में फोटो एवं वीडियो वायरल करने तथा जान से मारने की धमकी दी।

पीड़िता ने नवाबाद थाने में इस बाबत मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया था और उसके खिलाफ दर्ज मुकदमें में रेप एवं आईटी एक्ट की धाराएं जोड़ दी थी। आरोपी कमलेश की ओर से कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी, जिसे मंगलवार को अपर सत्र न्यायधीश पॉक्सों एक्ट नितेंद्र कुमार की अदालत ने खारिज कर दिया और अदालत ने कहा है कि आरोपी युवक के ऊपर पीड़िता के साथ अत्यंत गंभीर प्रकृति का अपराध करने का आरोप है। यदि अदालत की ओर से आरोपी को जमानत दे दी जाती है तो समाज के ऊपर इसका विपरीत असर पड़ने की घोर संभावना है इसलिए आरोपी की जमानत याचिका खारिज की जाती है।

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