पंजीकरण निरस्त होने से सोसायटी का अस्तित्व नहीं होता खत्मः हाईकोर्ट

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी सोसायटी का पंजीकरण निरस्त होने मात्र से उसका अस्तित्व समाप्त नही हो जाता।
न्यायालय ने वाराणसी के उदय प्रताप एजुकेशन सोसायटी के स्थान पर नयी सोसायटी बनाने के राज्य सरकार के 29 जनवरी 2021 के आदेश पर अधिकार क्षेत्र से बाहर मानते हुए रोक लगा दी है। न्यायालय ने राज्य सरकार से याचिका पर तीन हफ्ते मे जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने सोसायटी की तरफ से दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। न्यायालय में अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने यह कहते हुए याचिका की पोषणीयता पर आपत्ति की कि आदेश के खिलाफ अपील दाखिल करने का विकल्प प्राप्त है और पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त होने से सोसायटी अस्तित्व में नहीं है, इसलिए वह याचिका दाखिल नही कर सकती। न्यायालय ने इस तर्क को अस्वीकार कर दिया और जवाब मांगा है तथा कहा है कि पंजीकरण निरस्त करने के कारण का खुलासा नहीं किया गया है। सोसायटी पर फ्राड या गलत प्रतिनिधित्व का आरोप नहीं है। पंजीकरण निरस्त होने से सोसायटी खत्म नहीं हो जाती।
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