काशी विश्वनाथ मंदिर के पास मीट, मछली, मुर्गे की दुकान अवैध घोषित

काशी विश्वनाथ मंदिर के पास मीट, मछली, मुर्गे की दुकान अवैध घोषित
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वाराणसी। काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास खोली गई मीट, मछली एवं मुर्गे की दुकानों को अवैध घोषित करते हुए नगर निगम प्रशासन ने दो किलोमीटर की परिधि में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाते हुए 26 दुकानों को सील कर दिया है।

शुक्रवार को नगर निगम की ओर से की गई एक बड़ी कार्यवाही के अंतर्गत काशी विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की परिधि में खुली मीट, मछली एवं मुर्गे की दुकानों को अवैध घोषित करते हुए दुकानों पर मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। नगर निगम ने 26 दुकानों को बंद कराते हुए उन्हें सील कर दिया है।

नगर निगम की ओर से की गई इस कार्यवाही से इलाके में बुरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। नगर निगम की ओर से की गई यह कार्यवाही इस साल के जनवरी महीने में हुई नगर निगम बोर्ड की बैठक में काशी विश्वनाथ मंदिर के 2 किलोमीटर इलाके में मांस की बिक्री पर रोक लगाने के पास किए गए प्रस्ताव को लेकर अंजाम दी गई है।

नगर निगम बोर्ड बैठक में पारित किए गए प्रस्ताव के आदेश को लेकर शुक्रवार को पशु एवं चिकित्सा कल्याण अधिकारी डॉक्टर अजय प्रताप सिंह की अगुआई में नगर निगम की टीम नई सड़क, बनिया, शेख सलीम फाटक और सारी गोवर्धन आदि इलाकों में पहुंची और यहां पर खुली मांस की दुकानों को अवैध बताते हुए उन्हें बंद कराना शुरू कर दिया‌

अचानक से हुई कार्यवाही को लेकर लोगों ने विरोध भी किया लेकिन उनका विरोध परवान नहीं चढ़ सका।

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