129 दिन बाद लखीमपुर हिंसा का मुख्य आरोपी रिहा- बाहर जाने पर नही पाबंदी

129 दिन बाद लखीमपुर हिंसा का मुख्य आरोपी रिहा- बाहर जाने पर नही पाबंदी

लखीमपुर खीरी। लखीमपुर के तिकुनिया में 3 अक्टूबर दिन रविवार को हुई हिंसा के मामले में मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी का बेटा आशीष मिश्र मोनू 129 दिन जेल में रहने के बाद आज जमानत पर बाहर आ गया है। कारागार की सलाखों के पीछे से बाहर आए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे के शहर से बाहर जाने पर भी पाबंदी नहीं होगी।


मंगलवार को प्रयागराज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की ओर से जिला कारागार पहुंचे परवाने के बाद कारागार प्रशासन की ओर से पूरी की गई कागजी कार्रवाई के उपरांत केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र को जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया है। 129 दिन के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा जेल से बाहर आया है। उल्लेखनीय है कि सोमवार को जिला जज ने आशीष मिश्र की जमानत के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए 3-3 लाख रूपये के दो जमानती और इतनी ही धनराशि के दो निजी मुचलके दाखिल करने का आदेश दिया था। जिस पर आशीष मिश्र के अधिवक्ता अवधेश सिंह ने न्यायालय की प्रक्रिया पूरी करते हुए जमानत दाखिल कर दी है। आज जेल में पहुंचे जमानत के आदेशों के बाद कारागार से बाहर आये आशीष के शहर से बाहर जाने पर भी पाबंदी नहीं होगी। इससे पहले पिछले वर्ष की 3 अक्टूबर दिन रविवार को लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले को लेकर मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को एसआईटी ने 9 अक्टूबर को पूछताछ के लिए पुलिस लाइन स्थित क्राइम ब्रांच बुलाया था। जहां तकरीबन 12 घंटे तक पुलिस द्वारा की गई पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। उसी समय से आशीष मिश्र मोनू लखीमपुर जेल में बंद चला आ रहा था। जेल में आशीष को एक विशेष वर्ग की सेल में रखा गया था।

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