इस तारीख को लगेगी लोक अदालत- होंगे मामलों के निस्तारण

मुज़फ्फरनगर। आगामी 11 फरवरी 2023 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक सम्बन्धी मामलों के निस्तारण की तैयारियों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी अपर जिला जज, शक्ति सिंह की अध्यक्षता में न्यायालय परिसर के सभागार में बैंक के अधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में शक्ति सिंह द्वारा समस्त बैंक समन्वयकों को यह निर्देशित किया गया कि लोक अदालत में आने वाले व्यक्तियों को बैंकों की ओर से अधिकतम रियायतें प्रदान की जाएं। उनके द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि इस बार की लोक अदालत में समस्त बैंक न्यूनतम 15 प्रतिशत की छूट प्रदान करें तथा उपयुक्त मामलों में इस छूट को और बढ़ाने का प्रयास करें। यह भी तय किया गया कि जिस तिथि पर खाता एन.पी.ए. घोषित होगा, उसके उपरान्त लगाये गये ब्याज पर भी छूट दी जायेगी। बैठक में बैंको के चैक बाउस के मामलों के अधिकतम निस्तारण पर भी बल दिया गया। नोडल अधिकारी शक्ति सिंह द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि ब्रांच स्तर पर लोक अदालत में अपना प्रकरण लगवाने के इच्छुक व्यक्तियों से समस्त बैंक संवाद स्थापित करेंगे। बैठक में उपस्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अनिल कुमार द्वारा समस्त बैंक अधिकारियों से यह अनुरोध किया गया कि लोक अदालत हेतु सभी बैंक अपने स्तर से भी अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण का प्रयास करें। बैठक में एल.डी.एम.बी.एस. तोमर द्वारा लोक अदालत में समस्त बैंकों की ओर से यह आश्वस्त किया गया कि लोक अदालत में सभी बैंक पूर्ण मनोयोग से कार्य करेंगे। उनके द्वारा समस्त ब्रांच हैड़ को लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरण लगाये जाने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में समस्त बैंकों के प्रबन्धक एवं जिला कोऑर्डिनेटर उपस्थित रहे।