हत्या के मामले में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास

हत्या के मामले में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास

चित्रकूट। उत्तर प्रदेश की चित्रकूट जिले की एक अदालत ने हत्या के मामले में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास के साथ एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

पुलिस प्रवक्ता ने यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि थाना रैपुरा पर दर्ज धारा 302/34 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में मामले में पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अपर सत्र न्यायाधीश, एफटीसी पॉक्सो एक्ट चित्रकूट ने अभियुक्त राजा उर्फ राजबहादुर को आजीवन कारावास की सजा के साथ एक लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।


वार्ता

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