सभासद हत्या के मामले में नगरपालिका अध्यक्ष सहित छह को आजीवन कारावास

सभासद हत्या के मामले में नगरपालिका अध्यक्ष सहित छह को आजीवन कारावास

देवरिया। उत्तर प्रदेश में देवरिया के जिला न्यायाधीश रविनाथ की अदालत ने बरहज नगर पालिका के नंदना वार्ड पश्चिमी के तत्कालीन सभासद मिहिरकांत हत्याकांड में बरहज नगर पालिका परिषद के वर्तमान अध्यक्ष उमाशंकर सिंह उर्फ उमेश सिंह सहित छह अभियुक्तों को आजीवन कारावास कर सजा के अलावा अर्थ दंड से भी दंडित किया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 23 जून, 2014 को तत्कालीन सभासद मिहिरकांत तिवारी की बरहज विद्युत उपकेंद्र के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मिहिरकांत के पिता कृष्णकांत तिवारी की तहरीर पर बरहज थाने में सत्यप्रकाश जायसवाल, बरहज के नंदना वार्ड के रहने वाले नगर पालिका के वर्तमान अध्यक्ष उमाशंकर सिंह उर्फ उमेश सिंह, नगर पालिका बरहज कार्यालय का कर्मचारी गणेश सिंह,नंदना वार्ड के उदय प्रताप सिंह उर्फ डिंपू सिंह, मनोज सिंह व दो अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

पुलिस विवेचना के दौरान इस घटना में गौरा बरहज के मुरारी जायसवाल व परसिया देवार के राम प्रकाश उर्फ नागा यादव का नाम नाम आने पर आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। जिला न्यायाधीश रविनाथ की अदालत में सुनवाई के दौरान 13 गवाहों को पेश किया गया था। अदालत ने साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर अभियुक्त सत्यप्रकाश, मुरारी जायसवाल, राम प्रकाश उर्फ नागा को गोलबंदी कर हत्या करने का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास के साथ 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जबकि उमाशंकर सिंह उर्फ उमेश सिंह, गणेश सिंह व उदय प्रताप उर्फ डिंपू को हत्या व आपराधिक षड्यंत्र में दोषी पाए जाने पर उम्रकैद व पांच -पांच हजार जुर्माना से दंडित किया जबकि एक आरोपी मनोज सिंह के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं मिलने पर अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। सजा सुनाये जाने के बाद सभी अभियुक्तों को जेल भेज दिया।


वार्ता

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