लखीमपुर खीरी हिंसा-4 आरोपियों को नही मिल पाई जमानत-रहना होगा जेल में

लखीमपुर खीरी हिंसा-4 आरोपियों को नही मिल पाई जमानत-रहना होगा जेल में

लखनऊ। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में पिछले साल की 3 अक्टूबर दिन रविवार को हुई हिंसा में 4 किसानों सहित 8 लोगों की मौत हो जाने के मामले में प्रयागराज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 4 आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। उधर लखनऊ खंडपीठ में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत पर आज दोबारा से सुनवाई हो रही है।

सोमवार को हाईकोर्ट की ओर से लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में पिछले साल की 3 अक्टूबर को हुई हिंसा के मामले में चार आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। तिकुनिया में आठ लोगों की मौत के मामले में सत्र तथा जिला न्यायालय से जमानत अर्जी खारिज हो जाने के बाद लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा मोनू के चार साथियों की जमानत अर्जी इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में लगाई गई थी। लखीमपुर हिंसा मामले में 4 आरोपियों की जमानत अर्जी को आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया है। अदालत की ओर से आरोपी अंकित दास, लवकुश, सुमित जायसवाल और शिशुपाल की जमानत याचिका खारिज की गई है। न्यायमूर्ति डी के सिंह ने चारों आरोपियों की याचिका को खारिज किया है।

उधर राजधानी लखनऊ में हाई कोर्ट की बेंच में आज अपराहन तिकुनिया कांड के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा मोनू की जमानत याचिका पर दोबारा से सुनवाई होगी। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने फरवरी महीने में आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी।

किसानों की ओर से इस जमानत का विरोध करते हुए जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा मोनू की जमानत को खारिज करते हुए उसे सरेंडर करने का निर्देश दिया था। सरेंडर करने के बाद आशीष मिश्रा मौजूदा समय में लखीमपुर खीरी जिला जेल में बंद है।

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