दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दोषी को सुनाई उम्रकैद की सजा- लगाया जुर्माना

शामली। प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में दुष्कर्म के मामले में 02 अभियुक्तों को न्यायालय शामली द्वारा सुनाई आजीवन कारावास की सजा एवं 60,000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित भी किया गया ।
गौरतलब है कि वर्ष 2018 में थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्तगण 1.नदीम पुत्र ईरशाद, 2.तासिम पुत्र शाहदीन निवासीगण ग्राम मवी थाना कैराना जनपद शामली द्वारा अपहरण कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था । घटना के संबंध में दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर मु0अ0सं0 579/2018 धारा 366, 376D भादवि में अभियोग पंजीकृत किया गया था । मामले में शामली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में शामली पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये थे । जिसके क्रम में आज दिनांक 26.10.2023 को माननीय न्यायालय एडीजे-स्पेशल एस0सी0एस0टी0 कोर्ट कैराना, शामली द्वारा अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्तगण को दोषी पाते हुए धारा 376D भादवि में आजीवन कारावास व 25,000-25000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 06-06 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 366 भादवि में 05-05 वर्ष का कठोर कारावास व 5000-5000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03-03 माह* के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी है ।