दहेज हत्या के मामले में पति को उम्र कैद

दहेज हत्या के मामले में पति को उम्र कैद

बुलन्दशहर। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या के मामले में अभियुक्त पति को आजीवन कारावास की सजा के साथ 24,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने बताया कि जिले के ग्राम अरनिया निवासी प्रदीप पुत्र होराम ने 2017 में दहेज की मांग पूरी न करने पर अपनी पत्नी शिवानी उर्फ रंगौली की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना के सम्बंध में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त प्रदीप को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल। उन्होंने बताया कि पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज अपर जिला जज (एडीजे) दानिश हसनैन ने प्रदीप (पति) को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 24,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

अभियोजन पक्ष की पैरवी एडीजीसी सुरेंद्र पाल सिंह चौहान ने की अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के सम्मुख 10 गवाह प्रस्तुत किए बचाव पक्ष ने अभियोजन पक्ष की कहानी को झूठ करार दिया। अभियुक्त प्रदीप को एडीजे के आदेश पर न्यायिक हिरासत में लेकर जिला कारागार भेज दिया।


वार्ता

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