ज्ञानवापी मस्जिद मामला-नहीं रुकेगा सर्वे- कमिश्नर को हटाने की याचिका खारिज

ज्ञानवापी मस्जिद मामला-नहीं रुकेगा सर्वे- कमिश्नर को हटाने की याचिका खारिज

वाराणसी। ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में वकील द्वारा दायर की गई कमिश्नर को हटाने की याचिका को अदालत की ओर से खारिज कर दिया गया है। कोर्ट की ओर से सर्वे के काम को जारी रखने का आदेश देते हुए इस संबंध में दिए गए फैसले को सुरक्षित रख लिया है। अदालत की ओर से सुनवाई की अगली तारीख 9 जून निर्धारित की गई है। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब ज्ञानवापी मस्जिद के सामने भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है।

शनिवार को ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर वकील द्वारा अदालत में दाखिल की गई कमिश्नर को हटाने की याचिका खारिज कर दी गई है। अदालत की ओर से अगली सुनवाई के लिए 9 जून की तिथि निर्धारित करते हुए सर्वे को जारी रखने का आदेश दिया है और इस संबंध में लिए गए फैसले को सुरक्षित रख लिया है।

याचिका दायर करने वाले वकील वीएस रस्तोगी ने बताया है कि अदालत ने उनके द्वारा दिए गए आवेदन को दुर्भावनापूर्ण बताते हुए खारिज कर दिया है। हालांकि अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। उन्होंने बताया कि आयोग की कार्रवाई के बाद यदि कोई गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है या इसे समय से पहले प्रस्तुत किया जाता है तो विपरीत पक्ष इसे लेकर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है और अदालत इस पर विचार करेगी। लेकिन अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के आवेदन का डीजीपी सिविल ने विरोध किया है।

उल्लेखनीय है कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी के अधिवक्ता ने अदालत में कमिश्नर के खिलाफ याचिका दायर की थी और सर्वे पर स्टे लगाने की मांग की थी जिसे कोर्ट ने किसी भी तरह के स्टे देने से इनकार कर दिया है।

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