मुख्यमंत्री पीडित सहायता कोष में अंशदान करने हेतु प्रोत्साहन करे - डीएम

मुख्यमंत्री पीडित सहायता कोष में अंशदान करने हेतु प्रोत्साहन करे - डीएम

मुजफ्फरनगर। जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री का पीडित सहायता कोष (CHIEFk~ MINISTER'k~ DISTRESS RELIEDFk~ FUND) नामक कोष है जिसमें जनता या स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा दिया गया दान या चन्दा जमा होता है जिसका उपयोग पीडित व्यक्तियों की सहायता करने/राहत प्रदान करने के धर्मार्थ कार्य के लिए होता है।

जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री का पीडित सहायता कोष के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री कार्यालय की अधिकारिक वेबसाईट/पोर्टल ¼http:/.upcmo.up.nic.in) पर उपलब्ध कोष से सम्बन्धित आवश्यक सूचनाओं, के प्रचार-प्रसार कर निर्णय लिया गया है ताकि इस कोष में अंशदान हेतु इच्छुक व्यक्तियों/संस्थाओं को योगदान हेतु सूचित एवं प्रोत्साहित किया जा सके। जिलाधिकारी ने बताया कि Account Name: CHIEFk~ MINISTER'k~ DISTRESS RELIEDFk~ FUND, BANK NAME: CENTRAl~ BANK OFk~ INDIA, BRANCHk~ NAME: C.B.i~ CANTT.k~ ROAD, LUCKNOW, A/c~ NO:1378820696, IFSC: CBIN0281571, BRANCHk~ CODE: 281571ए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80ळ के तहत आयकर में पूर्ण छूट तथा टेलीफोन नम्बर- 0522-2226359 में प्रोत्साहित करे।

जिलाधिकारी ने कहा कि इस सूचना को जनसामान्य के बीच प्रचारित-प्रसारित करते हुए उनको मुख्यमंत्री पीडित सहायता कोष में अंशदान करने हेतु प्रोत्साहित करे।

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