DM ने जिले में 17 अगस्त तक लागू की धारा 144

DM ने जिले में 17 अगस्त तक लागू की धारा 144

जौनपुर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने जिले में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के साथ ही अन्य विश्वविद्यालय की होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए शांति व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से 17 जून से 17 अगस्त तक धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश दिया है।

अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) रामप्रकाश ने यह जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा, इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा (जेईई) एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होनी है।

साथ ही जिला प्रशासन ने आगामी त्यौहारों को देखते हुए जिलाधिकारी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश पारित किया है। यह आदेश 17 जून 2022 से 17 अगस्त 2022 तक प्रभावी रहेगा।

वार्ता

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