महिला पर जानलेवा हमला- आरोपी को सुनाई इतने वर्ष कैद की सजा

महिला पर जानलेवा हमला- आरोपी को सुनाई इतने वर्ष कैद की सजा

मुजफ्फरनगर। बेटे का रिश्ता तोड़ने से मना किए जाने पर महिला के ऊपर किए गए जानलेवा हमले के मामले में आरोपी गुलाब सिंह को दोषी ठहराते हुए अदालत की ओर से उसे 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। आरोपी के ऊपर 10000 रूपये का जुर्माना भी किया गया है। जिसकी अदायगी नहीं किए जाने पर दोषी को 10 महीने का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

सोमवार को पोक्सो की विशेष अदालत में वर्ष 2012 की 24 मार्च को थाना रतनपुरी क्षेत्र के ग्राम चंदेहरी में पुत्रवधू को छोड़ने का दबाव नहीं मानने की रंजिश को लेकर महिला कमलेश पर गोली चलाते हुए किए गए जानलेवा हमले के मामले की सुनवाई की गई। विद्वान न्यायाधीश छोटे लाल यादव ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना।

अभियोजन की ओर से एडीजीसी किरण पाल कश्यप ने आरोपी को सजा दिलाने के लिए जोरदार पैरवी की। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश छोटे लाल यादव ने महिला के ऊपर गोली चलाते हुए उसके ऊपर जानलेवा हमला करने का दोषी पाते हुए गुलाब सिंह को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी के ऊपर 10000 रूपये का जुर्माना भी किया है।

अदालत की ओर से कहा गया है कि यदि दोषी जुर्माने की रकम अदा नहीं करता है तो उसे 10 महीने का अतिरिक्त कारावास जेल के भीतर भुगतना पड़ेगा।

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