यूपी अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम से टर्मलोन लेने के लिए दरख्वास्त देने की तारीख़ 17 फरवरी तक बढ़ी

यूपी अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम से टर्मलोन लेने के लिए दरख्वास्त देने की तारीख़ 17 फरवरी तक बढ़ी

लखनऊ उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड लखनऊ द्वारा संचालित टर्मलोन योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के बेराजेगार युवक/युवतियों को न्यूनतम रूपये 1 लाख रूपये व अधिकतम 20 लाख रूपये तक का ऋण उपलब्ध कराये जाने के लिए टर्मलोन हेतु आवेदन की तिथि 17 फरवरी, 2020 तक बढ़ा दी गयी है।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत प्रोफेशनल एवं जाॅब ओरियंटेड पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी तथा जैन) के पात्र ऐसे छात्र/छात्रायें जिनके परिवार की वार्षिक आय गरीबी रेखा के दोगुने से कम हो (शहरी क्षेत्र हेतु 1,20,00 रूपये तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु 98000 रूपये से अधिक न हो) एवं उ0प्र0 का मूल निवासी हो, जिनका प्रोफेशनल पाठ्यक्रम में प्रवेश खुले मुकाबले की परीक्षा से हुआ हो, को अधिकतम 20.00 लाख रूपये तक के शैक्षिक ऋण प्रति वर्ष 4.00 लाख रूपये की दर से तीन प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर अधिकतम 5 वर्षों हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

आवेदन हेतु निर्धारित प्रारूप सम्बन्धित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। निर्धारित प्रारूप पर आवेदन समस्त संलग्नकों सहित 17 फरवरी, 2020 तक निगम मुख्यालय के कार्यालय 786 सातवा तल, जवाहर भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ अथवा सम्बन्धित जनपद के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

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