अतीक के बेटे को कोर्ट का हाई झटका- सुरक्षा की मांग की याचिका खारिज

अतीक के बेटे को कोर्ट का हाई झटका- सुरक्षा की मांग की याचिका खारिज

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया सरगना अतीक अहमद के बेटे को जोर का झटका देते हुए अली अहमद की सुरक्षा की डिमांड वाली याचिका को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने सुरक्षा के लिए कोई ठोस आधार नहीं दिए जाने की वजह से माफिया के बेटे की याचिका खारिज की है।

बृहस्पतिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया सरगना अतीक अहमद के बेटे अली अहमद की ओर से दाखिल की गई सुरक्षा की मांग की याचिका को खारिज कर दिया है। नैनी की सेंट्रल जेल में बंद चल रहे माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद ने अदालत में पेशी के दौरान अपनी जान को खतरा बताते हुए अदालत में पेशी के समय हाईकोर्ट से केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात करने की मांग वाली याचिका दाखिल की थी।

याचिका में कहा गया था कि अली अहमद आपराधिक मामलों को लेकर फिलहाल नैनी की सेंट्रल जेल में बंद है। मुकदमों के सिलसिले में अदालत में होने वाली पेशी के दौरान अली अहमद के ऊपर कभी भी जानलेवा हमला हो सकता है। इसलिए अली अहमद की सुरक्षा करने या उसकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करने का आदेश देने की मांग की गई थी। हाई कोर्ट ने सुरक्षा के लिए कोई ठोस आधार नहीं दिए जाने की वजह से अली अहमद की याचिका को खारिज कर दिया है।



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