अधिवक्ता ने आयोग को भेजा प्रत्यावेदन- इस दल की मान्यता निरस्त की मांग

अधिवक्ता ने आयोग को भेजा प्रत्यावेदन- इस दल की मान्यता निरस्त की मांग

लखनऊ। प्रयागराज हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के अधिवक्ता ने निर्वाचन आयोग को प्रत्यावेदन भेजते हुए समाजवादी पार्टी की मान्यता समाप्त किए जाने की मांग की है। केंद्रीय चुनाव आयोग को भेजे प्रत्यावेदन में अधिवक्ता ने आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला उठाते हुए समाजवादी पार्टी की मान्यता खत्म किए जाने की मांग उठाई है।

बृहस्पतिवार को प्रयागराज हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के अधिवक्ता योगेश सोमवंशी की ओर से भारत निर्वाचन आयोग को भेजे गए प्रत्यावेदन में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद भी समाजवादी पार्टी की ओर से जनता से 300 यूनिट फ्री बिजली देने के लिए फार्म भरवाना आरपी एक्ट की धारा 123 के तहत भ्रष्ट आचरण का मामला है, जबकि इस तरह से किसी भी प्रलोभन की आदर्श चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत निर्वाचन आयोग की ओर से रोक लगाई गई है। अधिवक्ता ने केंद्रीय चुनाव आयोग से प्रत्यावेदन के माध्यम से आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के इस मामले में समाजवादी पार्टी की मान्यता को खत्म किए जाने की मांग उठाई है।



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