4 साल की मासूम को 24 में मिला इंसाफ- रेप के आरोपी को ऐसी सजा

4 साल की मासूम को 24 में मिला इंसाफ- रेप के आरोपी को ऐसी सजा

बांदा। घर के बाहर खेल रही 4 साल की बच्ची के साथ रेप करने के मामले में अदालत ने 24 दिन के भीतर बच्ची को इंसाफ देते हुए आरोपी को 22 साल बामशक्कत कैद की सजा सुनाई है। 500 विशेष पॉक्सो अदालत की ओर से 24 दिन के भीतर सुनाये गये इस ऐतिहासिक फैसले को लेकर आम जनमानस के बीच कोर्ट के इंसाफ की प्रशंसा की जा रही है।

दरअसल जनपद के नरैनी थाना क्षेत्र के मोहल्ला शास्त्री नगर निवासी 21 वर्षीय फरीद पुत्र इस्लाम ने वर्ष 2022 की 22 जुलाई को एक गांव में रहने वाली नाबालिग लड़की के साथ उस समय दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था, जब 4 वर्ष की बालिका घर के बाहर खेल रही थी और आरोपी फरीद टॉफी दिलाने के बहाने उसे अपने घर ले गया था और वहां उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था।

इस मामले की विवेचना कोतवाली निरीक्षक मनोज कुमार शुक्ला द्वारा की गई थी। विवेचक द्वारा उपलब्ध कराए गए सबूतों एवं अभियोजक की पैरवी के फल स्वरुप न्यायालय ने आरोपी युवक को रेप की वारदात को अंजाम देने का दोषी पाया और 24 दिन के भीतर सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी को 22 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

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