शहर 10 वर्ग किमी का तीर्थ स्थल घोषित - शराब और मांस पर प्रतिबंध

शहर 10 वर्ग किमी का तीर्थ स्थल घोषित - शराब और मांस पर प्रतिबंध

मथुरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से बड़ा फैसला लेते हुए मथुरा के श्रीकृष्ण जन्म स्थल के 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को तीर्थ स्थल घोषित किया गया है। तीर्थ स्थल क्षेत्र में शराब और मांस की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ब्रज भ्रमण के लिए आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए योगी सरकार की ओर से यह फैसला लिया गया है।

शुक्रवार को राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्म स्थल के 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को तीर्थ स्थल घोषित कर दिया है। तीर्थ स्थल क्षेत्र में अब शराब और मांस की बिक्री नहीं हो सकेगी। इस पर इलाके में पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। उल्लेखनीय है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रीकृष्ण की जन्मस्थली मथुरा आए थे। इस दौरान उन्होंने श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर पहुंचकर ठाकुर जी के दर्शन किए थे। इस मौके पर उन्होंने संतों की इच्छा के अनुरूप श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में मांस और मदिरा की बिक्री पर रोक लगाने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि इससे प्रभावित लोग दुग्ध का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो लोग अभी तक हिंदू त्योहारों को नजरअंदाज करते थे और मंदिर जाने से कतराते थे, वह भी अब कहने लगे हैं कि राम हमारे भी हैं और कृष्ण भी हमारे हैं। उन्होंने कहा कि मथुरा की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महिमा को पुनर्जीवित करने के लिए शराब और मांस के कारोबार में लगे लोग दूध बेचना शुरू कर सकते हैं। शुक्रवार को योगी आदित्यनाथ सरकार ने वादे के मुताबिक मथुरा के श्रीकृष्ण जन्म स्थल के 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को तीर्थ स्थल घोषित करते हुए वहां के इलाके में शराब मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।

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