प्रदेश में बालू के 96 व मौरम के 106 भण्डारण अनुज्ञप्ति स्वीकृत

प्रदेश में बालू के 96 व मौरम के 106 भण्डारण अनुज्ञप्ति स्वीकृत
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लखनऊ। जन सामान्य को बालू/मौरम की निर्बाध रूप से आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रदेश में बालू के 96 तथा मौरम के 106 भण्डारण अनुज्ञप्ति स्वीकृत किये गये हैं। स्वीकृत भण्डारों में बालू की मात्रा 11,47,661 घन मी0 तथा मौरम की मात्रा 13,52,088 घन मी0 भण्डारित है, जो प्रदेश में मानसून सत्र में उपयोग किये जाने हेतु पर्याप्त है। अभी तक बालू की भण्डारित मात्रा के सापेक्ष केवल 201,682 घन मी0 तथा मौरम की भण्डारित मात्रा के सापेक्ष 2,62,318 घन मी0 का निस्तारण हुआ है, जो भण्डारित मात्रा के सापेक्ष क्रमशः 17.57 प्रतिशत एवं 19.40 प्रतिशत है।

यह जानकारी भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की निदेशक, डा0 रोशन जैकब ने आज यहां दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में भण्डारण नियमावली-2018 में 30 सितम्बर तक अनुज्ञप्तिधारी को अपने 90 प्रतिशत स्टाक के परिसमाप्त कर लिये जाने का प्राविधान किया गया है। स्टाक परिसमाप्त न होने पर जिलाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द कर प्रतिभूति जमा को जब्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

निदेशक, डा0 रोशन जैकब ने बताया कि जनसामान्य को मानसून अवधि में उपखनिज बालू/मौरम निर्बाध रूप से उपलब्ध हो इस हेतु जनपद में स्वीकृत समस्त खनिजों के भण्डारण अनुज्ञाधारकों को भण्डारित बालू/मौरम का नियमित निस्तारण कराने तथा इस कार्यवाही का नियमित अनुश्रवण भी करने हेतु समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है, जिससे उपखनिज बालू/मौरम की निर्बाध आपूर्ति बनी रहे तथा मूल्य में वृद्धि न हो।

निदेशक के अनुसार आमजन को बालू/मौरम के भण्डारण की सही स्थिति की जानकारी प्राप्त हो सके जिससे वह उचित मूल्य पर उपखनिज बालू/मौरम प्राप्त कर सकें, के लिए जनपदवार भण्डारणकर्ताओं का सम्पूर्ण विवरण, भण्डारित मात्रा एवं विक्रय मूल्य सहित, की जानकारी विभागीय बेवसाईट कहउनचण्हवअण्पद पर उपलब्ध है, जिसे जनसामान्य द्वारा देखा जा सकता है।

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