मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 25 लाख रूपए के ऋण के आवेदन 16 अगस्त तक आमंत्रित

लखनऊ । मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत उद्योग व सेवा क्षेत्र में इकाई स्थापित करने हेतु ऋण आवेदन-पत्र आगामी 16 अगस्त तक आमंत्रित किये गये है।
इच्छुक शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियाँ स्वरोजगार स्थापित करने हेतु किसी भी कार्य दिवस में जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, 08 कैण्ट रोड, कैसरबाग, लखनऊ से निःशुल्क ऋण आवेदन-पत्र प्राप्त एवं जमा कर सकते हैं।
यह जानकारी उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र लखनऊ पवन अग्रवाल ने आज यहां दी । उन्होंने बताया कि उद्योग क्षेत्र में परियोजना की स्थापना हेतु 25 लाख रूपये तथा सेवा क्षेत्र में इकाई स्थापना के लिए 10 लाख रूपये अधिकतम ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। साथ ही इकाई स्थापित करने वाले लाभार्थियों को परियोजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी भी देने का प्राविधान है। उन्होंने बताया कि कम लागत वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।
पवन अग्रवाल ने बताया कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अर्हताएं भी निर्धारित हैं, जो इस प्रकार है ।
आवेदक की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए,
न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल तथा आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सरकारी संस्था इत्यादि से डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
इसके अलावा आवेदक द्वारा पूर्व में भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी भी योजना में मार्जिन मनी अनुदान का लाभ न प्राप्त किया गया हो, वे ही आवेदन करने के पात्र होंगे।
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