राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत 21895 परिवार लाभान्वित

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में अबतक कुल 21895 परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान कराते हुए लाभान्वित किया गया है। राज्य सरकार की ओर से निर्देश दिये गये है कि इस योजना के तहत पात्र सभी लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर लाभान्वित किया जाये इसमें किसी प्रकार की ढिलाई नही बरती जाये।
समाज कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत गरीबी की रेखा के नीचे निवासरत् परिवार के कमाऊ मुखिया की मृत्यु होने पर मृतक के आश्रित को आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान है। इस योजना के तहत 30 हजार रूपयें प्रदान किये जाते है जिसमें 20 हजार रूपयें केद्राशं, व 10 हजार रूपयें राज्यांश के रूप में सम्मिलित है। इस योजना में पारदर्शिता बरतने के लिए यह योजना आनलाईन कर दी गई है। योजना के तहत धनराशि की उपलब्धता नही होने पर जनपद स्तर पर कोषागार नियम-27 (टी0आर0-27) से धनराशि आहरण कर योजना का तत्काल लाभ सुनिश्चित कराये जाने की व्यवस्था की गई है।