योगी सरकार ने जारी की अनलॉक 2.0 की नई गाइडलाइन,जानिए यूपी में क्या खुलेगा

योगी सरकार ने जारी की अनलॉक 2.0 की नई गाइडलाइन,जानिए यूपी में क्या खुलेगा

लखनऊ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने केंद्र सरकार की गाइडलाइन्स के आधार पर मंगलवार शाम को अनलॉक 2.0 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी। मुख्य सचिव आर के तिवारी की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक, यूपी के कन्टेनमेंट जोन में 31 जुलाई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी सभी जगह अनलॉक पार्ट टू की व्यवस्था लागू होगी। यूपी सरकार ने केंद्र की गाइडलाइन को लागू करते हुए सूबे में स्कूल और कॉलेज को 31 जुलाई तक बंद रखा है, जबकि रात्रिकालीन कर्फ्यू अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा। हालांकि, मेरठ मंडल में यह समय रात के आठ बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा।

नई गाइडलाइंस के अनुसार स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, ट्रेनिंग सेंटर, अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो सेवा, सिनेमाहाल एंड मल्टीप्लेक्सेज, जिम, स्विमिंग पुल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, सभागार, असेंबली हॉल। इसके अलावा सभी प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रम व अन्य सामूहिक गतिविधियों पर भी रोक रहेगी।

रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान किसी भी तरह के वाहनों को आने-जाने की अनुमति नहीं होगी। केवल जरूरी गतिविधियों को छोड़कर, जिनमें औद्योगिक इकाइयों की मल्टीपल शिफ्ट, राज्य एवं राज्यकीय राजमार्गों पर व्यक्तियों और माल आदि का परिवहन, माल की लोडिंग, अनलोडिंग और बसों, ट्रेनों व हवाई जहाजों से जाने वाले भी शामिल होंगे। इस संबंध में स्थानीय प्राधिकारी अपने पूरे क्षेत्राधिकार में धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी करेगा और इसका कड़ाई से पालन कराया जाएगा। कोविड-19 के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नीति निर्देशकों का पालन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों से अपील की है कि अनलॉक टू में भी लोग पूरी तरह से सतर्कता बरतें। उन्होंने कहा कि केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक ही अनलॉक टू की शुरुआत प्रदेश में हो रही है। उन्होंने अधिकारियों से भी नियमों का अनुपालन सख्ती से करवाने का निर्देश दिए हैं।

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