निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार के तहत प्रवेश आवेदन 20 जुलाई तक

मुजफ्फरनगर। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)ग में प्राविधानित व्यवस्था के अनुरूप गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों की शिक्षा के शैक्षिक सत्र 2019-20 के लिए कक्षा 1 में कम से कम 25 प्रतिशत सीमा तक निःशुल्क प्रवेश दिये जाने हेतु ऑनलाइन 5 से 20 जुलाई तक विभाग की वेबसाईट http://rte25.upsdc.gov.in/ पर आनलाईन आवेदन आमंत्रित किये गये हैं।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्राप्त आवेदनों को 25 जुलाई तक सत्यापित करके लाॅक कर दिया जायेगा
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्राप्त आवेदनों को 25 जुलाई तक सत्यापित करके लाॅक कर दिया जायेगा, इसके बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा बच्चों को गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में प्रवेशित कराये जाने की तिथि 31 जुलाई है।
राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार
बता दें कि राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार अलाभित समूह की श्रेणी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछडे वर्ग तथा निःषक्त बच्चा एवं एच0आई0वी0 अथवा कैंसर पीडित माता-पिता, अभिभावक का बच्चा या निराश्रित बेघर बच्चा रखा गया है। दुर्बल वर्ग की श्रेणी में उन बच्चों को रखा गया है, जिसके माता-पिता या संरक्षक गरीबी रेखा के नीचे, विकलांग, वृद्धावस्था या विधवा पेंशन प्राप्त करते हैं या जिनकी अधिकतम वार्षिक आय 1,00,000 लाख तक है।
बीएसए के अनुसार शैक्षिक सत्र 2019-20 के लिए कक्षा-01 में नामांकन कराया जायेगा
बीएसए के अनुसार शैक्षिक सत्र 2019-20 के लिए कक्षा-01 में नामांकन कराया जायेगा, जो कक्षा 8 तक की शिक्षा हेतु मान्य होगा तथा विद्यालय में लिए जाने वाले शुल्क की पूर्ति शासनादेश की शर्तो के अनुसार की जायेगी। विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही प्रवेश प्रकिया सम्पादित करायी जायेगी। नगर क्षेत्रों हेतु ऑनलाइन वार्डवार आवेदन तथा ग्रामीण क्षेत्रों हेतु आफलाईन आवेदन 01 किमी0 की परिधि के अन्तर्गत किये जायेंगे। उक्त के संबन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय अथवा खण्ड शिक्षा अघिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।