कौशल विकास मिशन द्वारा सिलाई, कढ़ाई में प्रशिक्षित व्यक्तियों को प्रदान की जायेगी प्राथमिकता

मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित 1. पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना 2.द नगरीय/व्यवसायिक क्षेत्रों में दुकान निर्माण योजना 3. लाण्ड्री एवं ड्राईक्लीनिग योजना 4. टेलरिंग शाॅप योजना 5. बिजनेस करेसपोन्डेन्ट (व्यवसाय संवाददाता)/बिजनेस फैसीलिटेटर योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के बी0पी0एल0 श्रेणी (नगर क्षेत्रों में वार्षिक आय रुपये 56,460/- एवं ग्रामीण क्षेत्र में 46,080/- ) के व्यक्तियों के आर्थिक उत्थान हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु ऋण आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजनान्तर्गत रुपये 15 लाख तक की परियोजनायें बैंकों के माध्यम से प्रेषित की जाती है। योजना में रुपये 10000/- अनुदान तथा योजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी ऋण निगम द्वारा तथा शेष धनराशि बैंक ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। योजनान्तर्गत आवेदक अपने आवेदन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति/आय/आधार कार्ड/निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
स्वयं की भूमि पर दुकान निर्माण योजनान्तर्गत 78000/- रुपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है जिसके लिये आवेदक के पास शहरी क्षेत्र/व्यवसाय स्थल पर दुकान निर्माण हेतु स्वयं की भूमि उपलब्ध हो जिसके स्वामित्व का प्रमाण पत्र/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति/आय/आधार कार्ड/आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। लाण्ड्री एवं ड्राइक्लीनिंग योजनान्तर्गत रुपये 1 लाख तथा रुपये 2.16 लाख रुपये का ऋण दिया जाता है। आवेदक आवेदन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा (हिन्दू धोबी) जाति/निर्धारित आय/आधार कार्ड/निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। टेलरिंग शाॅप योजना की अधिकतम परियोजना लागत रू0 20000.00 है जिसमें रू0 10000.00 अनुदान, शेष धनराशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में विशेष केन्द्रीय सहायता से दी जायेगी। योजनान्तर्गत आवेदक अपने आवेदन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति/आय/आधार कार्ड/निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आवेदक द्वारा किसी भी अन्य संस्था/निगम से पूर्व में किसी योजना में ऋण/अनुदान प्राप्त न किया हो। समाज कल्याण विभाग द्वारा पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं को वरियता प्रदान की जायेगी। उत्तर प्रदेश राज्य आजीविका मिशन के माध्यम से संचालित स्वयं सहायता समूह में से पात्र अनुसूचित जाति की महिलाओं तथा कौशल विकास मिशन द्वारा सिलाई, कढ़ाई, टेªड में प्रशिक्षित व्यक्तियों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
बिजनेस करेसपोन्डेन्ट (व्यवसाय संवाददाता)/बिजनेस फैसीलिटेटर योजनान्तर्गत आवेदक का जनपद में चयनित स्वच्छकार अथवा उनका आश्रित होना अनिवार्य है। इस योजना में ऋण गृहीता को व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु 1.00 लाख रू0 के ऋण से आवश्यक संसाधन (यथा-फर्नीचर, एक कम्प्यूटर, फिंगर प्रिन्ट मशीन तथा इनवर्टर आदि) की व्यवस्था मार्गदर्शी संस्था के सहयोग से निगम द्वारा लाभार्थी को उपलब्ध कराई जायेगी। व्यवसाय संवाददाता राष्ट्रीकृत बैंकों के अधिकृत एजेण्ट के रूप में कार्य करेंगे। आवेदक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट तथा कम्प्यूटर का ज्ञान हो।
अतः उपरोक्त में इच्छुक अनुसूचित जाति के व्यक्ति अपना आवेदन पत्र तथा अपने स्व-प्रमाणित दस्तावेज विकास भवन में स्थित-जिला प्रबन्धक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड कमरा नंबर-321, तृतीय तल, विकास भवन, मुजफ्फरनगर कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में दिनाॅंक 15.07.2020 तक जमा करा दें। विकास खण्ड स्तर पर भी आवेदक अपना आवेदन पत्र सहायक विकास अधिकारी (स0क0) के कार्यालय में जमा कर सकते है।