डीएम कार्यालय से ऑनलाइन प्राप्त की जा सकेगी वक्फ के रिकाॅर्ड, अभिलेख या आदेश की प्रति

डीएम कार्यालय से ऑनलाइन प्राप्त की जा सकेगी वक्फ के रिकाॅर्ड, अभिलेख या आदेश की प्रति

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक राज्यमंत्री मोहसिन रजा ने आज बापू भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में विभागीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने बोर्ड के सभी अभिलेख/आदेश/धारा-37 इत्यादि के दस्तावेजों को सुरक्षित किये जाने हेतु सभी अभिलेखों का डिजिटिलाइजेशन करने के निर्देश दिये। उन्होंने बोर्ड की बैठक के सभी निर्णय को ऑनलाइन कर जनता के बीच प्रकाशित कराने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को वक्फ के रिकाॅर्ड, अभिलेख या आदेश की प्रति लेने के लिए लखनऊ आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। लोग जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय से दस्तावेज की प्रति ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे।

राज्यमंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि वक्फ अधिनियम की धारा 47-बी के तहत औकाफ का ऑडिट कराए जाने हेतु शासन द्वारा नियमानुसार टीम गठित किया जाए। उन्होंने वक्फ संपत्तियों को विकसित कर औकाफ की आय बढ़ाने के लिए सुझाव और टीम गठित कर रिपोर्ट दी जाये। उन्होंने कहा कि शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड के नियम/विनियम बनाया जाये। उन्होंने कहा कि वक्फ अधिनियम की धारा 24 के विपरीत पाये जाने पर तत्काल कार्यवाही की जाये। उन्होंने कहा कि वक्फ से संबधित माननीय न्यायालय में लम्बित प्रकरण के निस्तारण हेतु निम्नानुसार आवश्यक कदम उठाये जाये।

बैठक में निदेशक अल्पसंख्यक विशेष सचिव, उप सचिव, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, एवं सुन्नी वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

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