डीएम ने की नई गाइडलाइन जारी देखें पूरी खबर

डीएम ने की नई गाइडलाइन जारी देखें पूरी खबर

मुजफ्फरनगर। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सेल्वा कुमारी जे ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 1431/2020/सीएक्स-3, गृह (गोपन) अनुभाग-3, दिनांक 06 जून 2020 के अन्तर्गत पूर्व शासनादेश संख्या 1382/2020/सीएक्स-3, दिनांक 31 मई, 2020 गृह गोपन अनुभाग-3 दिनांक 31 मई 2020 को जारी निर्देशों को यथा संशोधित करते हुए केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी के क्रम में निर्देशों को लागू किया गया है।

उक्त के अनुक्रम में इस कार्यालय के आदेश संख्या 1278/जे0ए0 दिनांक 04.06.2020 को आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित प्रावधानों के साथ दिनांक 08 जून 2020 से जनपद मुजफ्फरनगर में लागू किया जाता हैः-

रोकथाम के सामान्य उपाय- समस्त जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सहरूग्णता अर्थात एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चों को यह सलाह दी जाती है कि वह जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें।

सभी कर्मियों/व्यवस्थापकों/प्रबन्धकों के द्वारा रोकथाम के सामान्य उपायों जिनमें कोविड-19 महामारी के संक्रमण को कम करने में जन-स्वास्थ्य सामान्य उपाय सम्मिलित है, का अनुपालन किया जाएगा।

इन उपायों में निम्नलिखित सम्मिलित हैः-

1- फेस कवर/ मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा।

2- प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर यथासम्भव एक दूसरे से कम से कम 6 फिट की दूरी रखेंगे।

3- सभी भवन/धर्मस्थल में प्रवेश से पूर्व हाथों को एल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से कीटाणु-रहित किया जाएगा।

4- श्वसन सम्बन्धी शिष्टाचारों का कडाई से अनुपालन किया जाए। इसमें मुंह एवं नाक को खांसते/छींकते हुए टिश्यू-पेपर/रूमाल से पूरी तरह से ढकना चाहिए। प्रयोग के बाद टिश्यू पेपर आदि को उचित तरीके से डस्टबिन आदि में फेंका जाए।

5- अपने स्वास्थ्य का स्वयं निरन्तर पर्यवेक्षण करते हुए किसी प्रकार की बीमारी के सम्बन्ध में तत्काल स्वास्थ्य हेल्पलाइन न0 18001805145 पर सम्पर्क करना होगा।

6- सार्वजनिक स्थानों पर थूकना पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा।

7- सभी को आरोग्य सेतु तथा आयुष कवच कोविड ऐप का प्रयोग करने हेतु प्रेरित किया जाए।

(क) धर्म-स्थल/पूजा-स्थलों के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश

1- कन्टेनमेंट जोन को छोडकर शेष स्थानों/जोन में धार्मिक/पूजा स्थल खोले जा सकते है।

2- सभी धार्मिक स्थानों पर निम्नलिखित प्रकार से कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगीः-

3- भारत सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में धर्म-स्ािलों को खोले जाने से पूर्व प्रशासन व पुलिस के अधिकारीगण धर्म-स्थलों के प्रबन्धन से जुडे लोगों से संवाद स्थापित करते हुए उन्हें सभी सावधानियाॅ सुनिश्चित करने की जानकारी देंगे।

4- प्रत्येक धर्म-स्थल के अन्दर एक बार में एक स्थान पर 05 से अधिक श्रद्धालु न हो।

5- प्रवेश द्वार पर हाथों को कीटाणु रहित करने हेतु एल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाए एवं इन्फ्रारेड थर्मामीटर की भी व्यवस्था यथासम्भव की जाए।

6- जिन व्यक्तियों में कोई लक्षण प्रदर्शित नहीं होगा केवल उन्हें ही परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी।

7- सभी प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को फेस कवर/मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा।

8- कोविड-19 महामारी के सम्बन्ध में रोकथाम सम्बन्धी उपायों के रूप में जन जागरूकता के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु परिसर में पोस्टर/स्टैन्डीज का प्रयोग प्रमुखता से करना होगा।

9- जहां तक सम्भव हो आने वाले व्यक्तियों को विभिन्न समूहों में विभाजित करते हुए परिसर में प्रवेश करने की व्यवस्था की जाए जिससे कि अनावश्यक भीड-भाड न हो और संक्रमण का प्रसार न होने पाये।

10- जूते/चप्पलों को अपने वाहन इत्यादि में ही उतार कर रखना अपेक्षित होगा। यदि आवश्यक हो तो इन्हें प्रत्येक व्यक्ति/परिवार द्वारा स्वयं ही अलग-अलग खांचो/ब्लाक में रखना होगा।

11- परिसरों के बाहर पार्किंग स्थलों पर भीड प्रबन्धन करते समय सोशल डिस्टेंशिंग का कडाई से अनुपालन करना होगा।

12- पब्लिक ऐडेªस सिस्टम/माइक से सभी व्यक्तियों/आगन्तुकों को कोविड-19 संक्रमण से बचाव के बारे में लगातार जागरूक किया जाए।

13- परिसर के बाहर स्थित किसी भी प्रकार की दुकानों, स्टाॅल, कैफेटेरिया इत्यादि पर भी पूरे समय सोशल-डिस्टेंसिंग के मानकों का कडाई से अनुपालन करना होगा।

14- सोशल-डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने हेतु परिसरों में व्यक्तियों के लाइन में खडे होने के लिए स्पष्ट दृष्य निशान/चिन्ह अंकित कर दिए जाए।

15- प्रवेश एवं निकास की यथासम्भव अलग-अलग व्यवस्था की जाएं।

16- लाइनों में सभी व्यक्ति एक दूसर से कम से कम 6 फिट की शारीरिक दूरी पर रहेंगे।

17- बैठने के स्थानों को भी सोशल-डिस्टेन्सिंग के अनुसार व्यवस्थित किया जाए।

18- वेन्टिलेशन/एयर-कन्डीशनरों आदि के साधनों के प्रयोग के समय तापमान 24-30 डिग्री के मध्य होना चाहिए आर्द्रता की सीमा 40 से 70 प्रतिशत के मध्य होनी चाहिए। क्राॅस-वैन्टिलेशन का प्रबन्धन इस प्रकार से होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ताजी हवा अन्दर आ सकें।

19- प्रतिरूप/मूर्तियों/पवित्र ग्रन्थों आदि को स्पर्श करने की अनुमति नही होगी।

20- सभाएं/मण्डली निषिद्ध रहेंगी। संक्रमण फैलने के खतरे के दृष्टिगत रिकार्ड किए हुए भक्ति संगीत/गाने बजाये जा सकते है, किन्तु समूह में इकटठे होकर गायन की अनुमति नही होगी।

21- प्रार्थना-सभाओं हेतु एक ही मैट/दरी के प्रयोग से बचा जाए। श्रद्धालुओं को अपने लिए अलग मैट दरी चादर आदि लानी चाहिए, जिसे वह अपने साथ वापस भी ले जा सकते हों।

22- धार्मिक स्थल के अन्दर किसी प्रकार के प्रसाद वितरण अथवा पवित्र जल के छिडकाव आदि की अनुमति नहीं होगी। एक दूसरे को बधाई देते समय शारीरिक सम्पर्क से बचना होगा। श्रद्धालू एवं पुजारी समेेत कोई भी किसी को किसी रूप में स्पर्श न करें।

23- लंगर/ सामुदायिक रसोई/ अन्न दान आदि हेतु भोजन तैयार/वितरित करते समय शारीरिक दूरी के मानकों का अनुपालन करना होगा।

24- परिसर के भीतर शौचालयों, हाथ पैर धोने के स्थानो पर स्वच्छता हेतु विशेष उपाय करने होगें।

25- प्रबन्धन द्वारा धार्मिक स्थलों की लगातार सफाई और कीटाणु-रहित करने के उपाय करने होंगे।

26- परिसर के फर्श को विशेष रूप से कई बार साफ करना होगा।

27- आगन्तुक अपने फेस-कवर/मास्क/ग्लव्स आदि को सार्वजनिक स्थानों पर नही छोडेंगे, यदि कही कोई ऐसी सामग्री रहती है तो उनका उचित निपटान सुनिश्चित करना होगा।

- परिसर के अन्दर संदिग्ध/पुष्ट केस के मामलें में-

1- बीमार व्यक्ति को ऐस स्थान पर रखा जाए जिससे कि वह अन्य व्यक्तियों से बिल्कुल अलग हो जाएं

2- डाॅक्टर द्वारा उसकी जांच/परीक्षण होने तक उसे मास्क्/फेस कवर दिया जाए।

3- तुरन्त निकटतम अस्पताल अथवा जिला स्वास्थ्य हेल्पालइन नं0 18001805145 को सूचित किया जाए।

4-नामित स्वास्थ्य प्राधिकारी द्वारा मरीज और उसके सम्पर्को आदि के सम्बन्ध में संक्रमण के जोखिम का मूल्यांकन किया जाएगा, तद्नुसार कार्यवाही की जाएगी।

5- यदि व्यक्ति पाॅजिटिव पाया जाए तो परिसर को पूर्ण रूप से कीटाणु रहित किया जाए।

(ख) कार्यालयों से सम्बन्धित दिशा-निर्देश

1-पृष्ठभूमि

कार्यालय एवं अन्य कार्य स्थल यथा स्टेशन्स, काॅरिडोंर, एलिवेटर, सीढियाॅ, पार्किंग स्थल, कैफेटेरिया, सभा कक्ष, कान्फे्रन्स हाॅल हादि प्रायः सीमित क्षमता के स्थल होते है, जिसके कारण कार्यालय कर्मचारियों, आगन्तुगों में कोविड-19 संक्रमण की तीव्र प्रसार हो सकता है।

संक्रमण प्रसार को रोकने तथा ऐसे स्थलों पर चिन्हित किए गए कोविड-19 के संदिग्ध प्रकरण में इसके प्रसार को सीमित रखने हेतु समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही किए जाने की आवश्कयता हें

2- प्रभाव क्षेत्र

- यह भाग कार्यालय स्थलों में कोविड-19 के प्रसार को रोकेने के लिए उपयोग में लागए जाने वाले निवारक एवं प्रतिक्रियापरक उपाय को रेखांकित करता है। दस्तावेज को निम्नलिखित उप-भागों में विभाजित किया गया है।

- कार्यालयों के लिए विशिष्ट उपाय

- प्रकरण चिन्हित हो जाने पर किए जाने योग्य उपाय

- संदिग्ध/पुष्ट प्रकरण में प्रयोग में लाए जाने वाली निःसंक्रमण प्रक्रिया।

- चिकित्सा एवं आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य कार्यालय कन्टेनमेन्ट जोन में बन्द रहेंगे। कन्टेन्मेन्ट जोन के बार स्थित कार्यालयों को ही खोलने की अनुमति होगी।

3-कार्यालयों में संक्रमण की रोकथाम हेतु विशिष्ट उपाय-

- प्रवेश द्वार पर हाथों को कीटाणु रहित करने के लिए सेनेटाईजर डिस्पेंसर और थर्मन स्क्रीनिंग का भी प्रावधान करना होगा।

- जिन व्यक्तियों में कोई लक्षण प्रदर्शित नहीं होगा, केवल उन्हें ही परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी।

- कोई भी अधिकारी और कर्मचारी, जोकि कन्टेनमेंट जोन में रहता है उन्हें अपने पर्यवेक्षक अधिकारी को इसकी सूचनाा देनी होगी और तब तक कार्यालय में उपस्थित नहीं होना होगा जब तक कि कन्टेनमेंन्ट जोन निरस्त न किर दिया जाए। ऐस कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति होगी तथा इस अवधि को अवकाश के रूप में नहीं गिना जाएगा।

- वाहनों के ड्राईवर सामाजिक दूरी अपनाए रखेंगे और कोविड-19 से सम्बन्धित निर्देशों का पालन करेंगे। कन्टेनमेंट जोन में रहने वाले ड्राइवरों को वाहन चलाने की अनुमति नही दी जायेगी।

- 1 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोरोइट घोल/स्प्रे का उपयोग करके वाहन के इंटीरियर के कीटाणु रहित करने का प्रावधान किया जाएगा। स्टीयरिंग, दरवाजे के हैंडल, चाभियाॅ आदि को उचित प्रकार से कीटाणु रहित किया जाए।

- ऐसे सभी कर्मचारी जो कि संक्रमण के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो सकते है जैसे वृद्ध कर्मचारी, गर्भवती कर्मचारी अैर ऐसे कर्मचारी जो कि निरन्तर चिकित्सीय पर्यवेक्षण में हो जैसे दमा, मधुमेह, हदयरोग, कैन्सर अथवा किडनी रोग वाले मरीजों को ज्यादा सतर्क रहने की सलाह दी जाए।

- सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को फेस कवर/मास्क का उपयोग करने पर ही कार्यालय में प्रवेश की अनुमति दी जाए। उन्हे कार्यालय परिसर के अन्दर हर समय फेस कवर/मास्क पहनना आवश्यक रहेगा।

- आगन्तुक एवं अस्थायी पास जारी करने की रूटीन व्यवस्था को निलम्बित कर ऐसे आगंतुक जिन्हे किसी अधिकारी द्वारा मुलाकात की अनुमति प्रदान की जाएगी, उन्हे आवश्यक स्क्रीनिंग/जाॅच के बाद ही कार्यालय में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायें।

- बैंठके, जहां तक सम्भव हो, वीडियो काॅन्फ्रेसिंग के माध्यम से की जाए।

- कोविड-19 के रोकथाम के उपयों को पोस्टर/स्टैण्डीज/एवी मीडिया के माध्यम से प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए।

- कार्यालय अवधि दोपहर के भोजन आदि के समय को जहाॅ तक सम्भव हो, ऐसे पुनव्र्यवस्थित किया जाए ताकि सामाजिक दूरी के मानक को कायम रखा जा सके।

- परिसर के बाहर और पार्किग स्थल में सोशल डिस्टेंशिंग के मानदण्डों को सुनिश्चित करते हुए भीड आदि का उचित प्रबन्धन किया जाना चाहिए।

- वैले पार्किंग उपलब्ध होने की स्थिति में परिचालन कार्मिकों द्वारा उपयुक्त कवर/मास्क और दस्तानों का प्रयोग किया जाएगा।

- कार्यालय परिसर के बाहर और भीतर कोई भी दुकान, स्टाॅल, कैफेटेरिया आदि में सामाजिक दूरियों के मानदंडो का पालन हर समय सुनिश्चित किया जायेगा।

- कार्यालय परिसर के भीतर क्यू का प्रबन्धन और सामाजिक दूरी सुनिश्चित कने के लिए पर्याप्त दूरी के साथ विशिष्ट मार्किंग की जा सकती है।

- अधिकारियों, कर्मचारियों और आंगतुकों के लिए यथासंभव अलग प्रवेश और निकास का प्रबन्ध किया जाए।

- कार्यस्थलों, विशेष रूप से अधिक स्पर्श की जाने वाली सतहों की उचित सफाई व्यवस्था व लगातार सेनेटाइजेशन सुनिश्चित की जाए।

- वाशरूम में हैण्ड सेनिटाइज्र, साबुन और बहते पानी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

- कार्यालय में आपूर्ति माल, सामग्री एवं यंत्र आदि के परिचालन में लाने क दौरान आवश्यक सावधानी सुनिश्चित की जाए।

- कार्यालयों में बैठने की व्यवस्था इस तरह से की जाए कि पर्याप्त सामाजिक दूरी बनी रहे।

- लिफ्ट में लोगों की संख्या को सीमित किया जाए जिससे सामाजिक दूरी के मानदंडो बनाए रखा जा सके।

- एयर-कंडीशनरों/वेन्टिलेशन के साधनों के प्रयोग से समय तापमान 24-30 डिग्री के मध्य एवं आर्द्रता की सीमा 40 से 70 प्रतिशत के मध्य होनी चािहए। क्रास-वैन्टिलेशन का प्रबन्धन इस प्रकार से हानेा चाहिए कि ज्यादा से जयादा ताजी हवा अन्दर आ सकें।

- बडी सभाएं पूर्ववत निषिद्ध रखी जाएगी

- परिसर के भीतर विशेषकर शौचालयों, पानी , पीने और हाथ धोने के स्थलों पर प्रभवी एवं सतत सेनेटाईजेशन किया जाए।

- कार्यालय परिसर में बार-बार स्पर्श की जाने वाली सतहों यथा दरवाजों के हैंडिल, एलिवेटर बटन, हाथ की रेलिंग, वाॅशरूम फर्नीचर आदि को 01 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट का उपयोग करके सफाई व निरन्तर निःसंक्रमित किया जाए।

- आगंतुकों और कर्मचारियों द्वारा छोडे गये फेस कवर/मास्क/दस्तने का उचित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

- कैफेटेरिया/कैन्टीन/डायनिंग हाॅल में निम्न व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए।

-सामाजिम दूरी के मानदण्डों को सुनिश्चित करते हए भीड और कतार प्रबन्ध।

- कर्मचारी/वेटर को मास्क व हाथ के दस्तानों के साथ अन्य आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय प्रयोग करने के लिए निर्देश।

-जहाॅ तक संभव हो, एक दूसरे के मध्य कम से 01 मीटर की दूरी बनाते हुए बैठने की व्यवस्था।

-रसोई में, कर्मचारियों द्वारा सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन।

4-कोविड-19 के प्रकरण मिलने पर किये जाने वाले उपायः-

उपरोक्त उपाय के करने के बावजूद, कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों में कोविड-19 के मामलों से इंकार नही यिका जा सकता। ऐसी परिस्थितियों में निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे।

1- जब एक या कुछ व्यक्ति, एक कमरा/कार्यालय को साझा करते है, कोविड-19 के लक्षणों से ग्रस्त पाए जाते है तो-

क-बीमार व्यक्ति को एक कमरे या क्षेत्र में रखा जाए जहाॅ वे कार्यस्थल पर दूसरों से अलग हों। उन्हे ऐसे समय तक मास्क/फेस कवर प्रदान किया जाए जब तक कि उनकी जांच किसी चिकित्सक द्वारा न कर ली जाए।ऐस स्थान पर रखा जाए जिससे कि वह अन्य व्यक्तियों से बिल्कुल अलग हो जाएं

ख-निकटतम चिकित्सा सुविधा (अस्पताल/क्लीनिक) को तुरंत सूचित करें या जनपद कण्ट्रोल रूम 0131-2436918 या जिला हास्पिटल पर काॅल करें।

ग-जोखिम का मूल्यांकन नामित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा और तद्नुसार मामले के प्रबनध, उनके सम्पर्को और कीटाणु रहित किए जाने की आवश्यकता के बारे में आगे सलाह दी जाएगी।

घ- स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन पर यदि संदिग्ध प्रकरण हल्के लक्षणों वाला पाया जाजा है तो उसे होम क्वारन्टीन के तहत रखा जाएगा।

ड-अगर स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा संदिग्ध प्रकरण को मध्यम से गंभीर प्रकरण के रूप में मूल्यांकन किया जाता है, तो उन्हे उचित स्वास्थ्य सुविधा सहित स्वास्थ्य प्रोटोकाॅल के अनुसार उपचार की कार्यवाही की जाएगी।

च-सम्बन्धित जिले की रैपिड रिस्पांस टीम से सम्पर्को की सूची तैयार की जाए।

छ-मरीज की रिपोर्ट पाॅजिटव मिलते ही कार्यस्थल के सम्पर्क टेªसिंग ओर निःसंक्रमण के लिए आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जाएगी। इस उद्देश्य के लिए सूचना प्राप्त किए जाने में तेजी लाई जाए।

2-यदि पूर्व लक्षण वाले (Pre-Symptomatic) लक्षण वाले (Asymptomatic) प्रकरण बडी संख्या में चिन्हित होते है, तो कार्यस्थल में क्लस्टर के उभरने की संभावना हो सकती है। कार्यस्थल के सघन वातावरण में होने के कारण यह एक बडा क्लस्टर(15 मामले) भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में जोखिम मूल्यांकन, आइसोलेशन और संपर्को के क्वरंटीन, केस रेफरल और प्रबन्धन के आवश्यक सिद्धान्त समान रहेेंगे। हालांकि व्यवस्थाओं का पैमाना अधिक होगा।

3-संपर्को का प्रबन्धन

क- जिला रेपिड रिस्पांस टीम द्वारा संपर्को को उच्च और निम्न जोखित वाले संपर्को में विस्तृत रूप से वर्गीकृत किया जाएगा।

ख- उच्च जोखिम संपर्क वालो को 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा।

ग- इन व्यक्तियों को आईसीएमआर प्रोटोकाल के अनुसार परीक्षण से गुजरना होगा।

घ- कम जोखिम वाले संपर्क व्यक्ति कार्य करते रहेंगे, लेकिन अगले 14 दिनों तक इनके स्वास्थ्य की निगरानी की जाएगी।

5- कार्यस्थल का बंद किया जाना-

क- यदि कार्य स्थल पर एक या दो प्रकरण ही चिन्हित है, तो कीटाणु रहित किए जाने की प्रक्रिया पिछले 48 घंटों में रोगी द्वारा किए गए भ्रमण स्थलों तक सीमित रहेगी। सम्पूर्ण कार्यालय भवन के अन्य क्षेत्रों में कार्य को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। यहाॅ निर्धारित प्रोटोकाॅल के अनुसार निःसंक्रमित किए जाने के पश्चात कार्य पुनः प्रारभ किया जा सकता है।

ख- यदि किसी परिस्थिति में बडी संख्या में प्रकरण आते है तो पूरी तरह से कीटाणु रहित किए जाने के पश्चात भवन को 48 घण्टे के लिए बंद करना होगा। जब तक भवन/ब्लाॅक को पर्याप्त रूप से विसंक्रमित करते हुए पुनः कार्य किए जाने योग्य घोषित नही कर दिया जाता, तब तक सभी कर्मचारियों को घर से कार्य करने की अनुमति दी जाए।

ग- यदि आवश्यक सेवाओं का कार्यालय है तो वैकल्पिक स्थान पर कार्यालय संचालन करने की व्यवस्था की जाए।

6- कार्यालयों को कीटाणु रहित किए जाने की प्रकिया

क- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा निःसंक्रमण हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जोकि विभागीय वेवसाईट पर उपलब्ध है, अनुपालन किया जाएगा।

- शाॅपिंग-माॅल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट के सम्बन्ध में

- कन्टेनमेंट जोन को छोडकर शेष स्थानों में माॅल, होटल, रेस्टोरेन्ट खोले जा सकते है।

- सभी माॅल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट द्वारा निम्नलिखित प्रकार से कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगीः-

- समस्त स्थानों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरें लगातार चालू हालत में रहने चाहिए।

- प्रवेश द्वार पर हाथों को कीटाणु रहित करने हेतु एल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का प्रयोग यिका जाए एवं इन्फ्रारेड थर्मोमीटर की भी व्यवस्था यथासम्भव की जाए।

- जिन व्यक्तियों में कोई लक्षण प्रदर्शित नही होगा केवल उन्हें ही परिसर में प्रवश की अनुमति होगी।

- फेस कवर/मास्क पहनने वाले कर्मियो/ग्राहकों को ही प्रवेश करने की अनुमति होगी एवं माॅल्, होटल एवं रेस्टोरेन्ट के अन्दर रहने के दौरान पूरे समय फेस कवर/ मास्क पहने रहना होगा।

- कोविड-19 महामारी के सम्बन्ध में माॅल, होटल, रेस्टोरेंट के अन्दर एवं बाहरी परिसर में पोस्टर/स्टैन्डीज/एवी का प्रयोग प्रमुखता से करना होगा।

- जहाॅ तक सम्भव हो आने वाले ग्राहकों को समूहों मे बांटते हुए माॅल होटल एवं रेस्टोरेन्ट में प्रवेश करने की व्यवस्था की जाए, जिससे कि एक ही स्थान/प्रवेश द्वार पर अनावश्यक भीड-भाड न हो और संक्रमण का प्रसार होने न होने पाए।

- माॅल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट प्रबन्धन द्वारा सोशल डिस्टेंशिंग के मानकों को सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त स्टाॅफ तैनात किया जाएगा।

- ऐसे सभी कर्मचारी जो कि संक्रमण के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो सकते है, जैसे वृद्ध एवं गर्भवती कर्मी और ऐसे कर्मी जो कि निरन्तर चिकित्सीय पर्यवेक्षण में हो जैसे दमा, मधुमेह, हृदयरोग, कैन्सर अथवा किडनी रोग वाले मरीलों को ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, उन्हे यथासम्भव किसी फ्रन्ट-लाइन कार्यो (अर्थात जिनमें उनके, अन्य व्यक्त्यिों/अथितियों आदि के सााि सम्पर्क में आने की सम्भावना हो) में न लगाया जाए। माॅल, होटल एवे रेस्टोरेन्ट प्रबन्धन द्वारा आईटी से सम्बन्धित कार्यो हेतु यथा सम्भव घर से कार्य करने की सुविधा दी जाए।

- माॅल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट के अन्दर एवं बाहरी परिसरों जैसे पार्किग स्थल आदि पर भीड प्रबन्धन करते समय सोशल-डिस्टेंसिंग का कडाई से अनुपालन किया जाए।

- वैले-पार्किंग, यदि उपलध हो तो, इस हेतु स्टाॅफ को फेस-कवर/मास्क, ग्लव्स आदि के साथ परिचालन करने की व्यवस्था की जाए। कार/वाहन आदि के स्टियरिंग दरवाजों के हैंडिल, चाीाी आदि को समुचित प्रकार से कीटाणु-रहित कर कर लिया जाए।

- माॅल एवं होटल परिसर के अन्दर स्थित किसी भी प्रकार की दुकानों, स्टाॅल, कैफेटेरिया इत्यादि पर भी पूरे समय सोशल-डिस्टेन्सिंग के मानकों का कडाई से अनुपालन करना होगा।

- माॅल, होटल, रेस्टोरेंट के अन्दर एवं प्रवेश हेतु लाइनों में पर्याप्त शारीरिक दूरी बनाये रखने के साथ-साथ सम्पूर्ण परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कडाई से अनुपालन करना होगा।

- आगन्तुकों/स्टाॅफ एवं सामान/वस्तुओं की आपूर्ति हेतु प्रवेश एवं निकास की यथासम्भव अलग-अलग व्यवस्था की जाए।

- होम-डिलेवरी करने से पूर्व डिलेवरी स्टाॅफ की माॅल-होटल एवं रेस्टोरेन्ट प्रबन्धन द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग सुनिश्चित की जाएगी।

- होम-डिलेवरी करने से पूर्व डिलेवरी स्टाॅफ की माॅल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट प्रबन्धन द्वारा धर्मल स्क्रीनिंग सुनिश्चित की जाएगी।

- माॅल, होटल, रेस्टोरेंट में वस्तुओं/सामानों आदि की पूर्ति करते समय आवश्यक सावधानिया बरती जांए। इस हेतु सोशल-डिस्टेन्सिंग के सन्दर्भ में लाईन आदि की व्यवस्था/निःसंक्रमण हेतु आवश्यक व्यवस्थायें की जाए।

- माॅल, होटल एवं रेस्टोरेन्अ के अन्दर प्रवेश हेतु लाईनों में यथासम्भव एक दूसरे से कम से कम 6 फिट की शारीरिक दूरी बनाये रखना आवश्यक होगा।

- माॅल एवं होटल के अन्दर स्थित दुकानों में शारिरिक दूरी के मानकों का अनुपालन करते हुए ग्राहकों की संख्या कम से कम रखी जाए।

- बैठने सम्बन्धी व्यवस्थाओं में पर्याप्त सोशल-डिस्टेन्सिंग का अनुपालन किया जाएगा।

- स्व-चालित सीढियों के प्रयोग करते समय भी सीढियों पर पर्याप्त सोशल डिस्टेंशिंग का अनुपालन किया जाएगा।

- सीढियों पर एकान्तर क्रम से अर्थात एक सीढी छोडते हुए अगली सीढी पर केवल एक व्यक्ति चलने हेतु व्यवस्था की जाए।

- एयर-कन्डीशनरों आदि के साधनों के प्रयोग के समय तापमान 24-30 डिग्री के मध्य होना चाहिए आर्द्रता की सीमा 40 से 70 प्रतिशत के मध्य होनी चाहिए। क्राॅस-वैन्टिलेशन का प्रबन्धन इस प्रकार से होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ताजी हवा अन्दर आ सकें।

- ऐेसे कार्यक्रम/इवेन्ट आदि जिनमें भीड इकट्ठा होने की सम्भावना हो निषिद्ध रहेंगे।

- माॅल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट परिसर के अन्दर निरन्तर एवं प्रभावी साफ-सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। पेय जल/वाश-बेसिन एरिया एवं शैचालयों में विशेष व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

- निरंतर स्पर्श किए जाने वाले प्वाइंटस (दरवाजे के हैण्डिल/कुण्डी, लिफ्ट के बटन, रेलिंग, बेन्चेस, बाथरूम के फिटिंग्स इत्यादि) सार्वजनिक रूप से उपयोग किए जाने वाले स्थानों एवं दुकानों, लिफ्ट एस्केलेटर्स आदि का नियमित निःसंक्रमण किया जाना अनिवार्य होगा।

- आगन्तुको और कर्मियों/स्टाॅफ द्वारा प्रयोग किए गये फेस कवर/मास्क/ग्लव्स आदि का उचित निक्षेपण सुनिश्चित किया जाए।

- समस्त शौचालयों आदि की गहन सफाई नियमित अन्तराल में की जाएगी।

- माॅल के फूड-कोर्ट में निम्नवत व्यवस्था सुनिश्चित की जाएः-

- भीड/लाइनों का समुचित प्रबन्धन करते समय सोशल-डिस्टेंसिंग का कडाई से अनुपालन करना होगा।

- फूड-कोर्ट एवं रेस्टोरेंटस में कुल सीटिंग क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों को बैठने की अनुमति नही होगी।

- फूड-कोर्ट के स्टाॅफ/वेटर्स आदि को माॅस्क आर ग्लव्स पहनने के साथ-साथ बचाव के दूसरे तरीकों को भी अपनाना अनिवार्य होगा।

- ग्राहको को बैठाने की व्यवस्था सोशल-डिस्टेंसिंग के मानकों के अनुसार होगी।

- खाने के आर्डर देने में/भुगतान के समय सम्पर्क विहीन प्रक्रिया केशलैस आदि अपनायी जाए।

- ग्राहक के टेबल छोडते ही प्रत्येक बार टेबल को सैनिटाइज किया जाएगा।

- किचेन के अन्दर स्टाॅ द्वारा सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन एवं किचेन-एरिया की नियमित अन्तराल पर सफाई एवं सैनिटाइजेशन किया जाएगा।

- माल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट में गेमिंग जोन एवं बच्चों के खेलने के स्थान बन्द रहेंगे।

- मिाॅल के अन्दर स्थित सिनेमा-हाॅल बन्द रहेंगे।

- होटल के सम्बन्ध में निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।

- होटल के रिसेप्शन पर अतिथियों के पहचान-पत्र के साथ विस्तृत जानकारी(Travel History, Medical Condition etc) और स्व-घोषणा पत्र भी लिया जाए।

- सभी माल, होटल एवं रेस्टोरेंट में भुगतान हेतु सम्पर्क विहिन (Contactless) प्रकिया यथा Qr~ code, Online Forms, डिजिटल पेमेन्ट जैसे e-Wallet आदि को अपनाना अनिवार्य होगा।

- होटल में अतिथियों के सामान आदि को उनके कमरों में भेजने से पूर्व कीटाणु-रहित करना आवश्यक होगा।

- होटल के अतिथियों को ऐसे क्षेत्र जो कन्टेन्मेन्ट जोन में पडजे हो, में न जाने हेतु सूचित कर दिया जाए।

- होटल को अपने स्टाॅफ के साथ-साथ अतिथियों को भी उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे फैस-कवर, फेस मास्क, ग्लव्स और हैड-सेनेटाइजर आदि उपलब्ध कराने होंगे।

- होटल के डाइनिंग के स्थान पर रूम-सर्विस को बढाना दिया जाएगा एवं रूम के दरवाजे पर ही फूड-आईटम के पैकेट रख दिए जाएंगे उसे सीधे अतिथि के होने में नही दिया जाएगा। होम डिलेवरी करने से पूर्व डिलेवरी स्टाॅक की होटल प्राधिकारी द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी।

- होटल के अतिथि एवं रूम-सर्विस/इन हाउस स्टाॅफ के मध्य सम्पर्क एवं संवाद सोशल डिस्टेंन्सिंग रखते हुए इन्टरकाॅम/मोबाईल फोन द्वारा किया जाएगा।

-रेस्टोरेन्ट के सम्बन्ध में निम्नवत दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगाः-

- रेस्टोरेन्ट के अन्दर बैठने के व्यवस्था इस प्रकार की जाए कि उचित सोशल-डिस्टेन्सिंग का पाल हो।

- डिस्पोजन मेन्यू का प्रयोग किया जाएगा।

- कपडें के नैपकीन के स्थान पर अच्छी गुणवत्ता के पेपर नैपकीन का प्रयोग किया जाएगा।

- सम्पर्क विहीन प्रक्रिया यथा डिजीटल पैमेन्ट जैसे ई-वालेट आदि को अपनाना अनिवार्य होगा।

- बुके सेवा में सोशल-डिस्टेंन्सिंग के मानकों का पालन किया जाएगा।

- रेस्टोरेन्ट के अन्दर बैठने की व्यवस्था इस प्रकार की जाए कि उचित सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन हो। सीटिंग क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक को बैठाने की अनुमति नही होगी।

- रेस्टोरेंट में डिस्पोजन मेन्यू का प्रयोग किया जाएगा।

- रेस्टोरेन्ट में कपडें के नैपकीन के स्थान पर अच्छी गुणवत्ता के पेरत्रपर नैपकीन का प्रयोग किया जाएगा।

- रेस्टोरेन्ट के बुफे व्यवस्था में सोशल-डिस्टेन्सिंग के मानकों का पालन किया जाएगा।

- माॅल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट परिसर के अन्दर संदिग्ध अथवा पुष्ट केस प्राप्त होने पर निम्नलिखित कार्यवाही की जाएगी।

- बीमार व्यक्ति को ऐसे स्थान पर रखा जाए जिससे कि वह अन्य व्यक्तियों से बिल्कुल अलग हो जाए।

- जब तक उसे चिकत्सक द्वारा परीक्षण न कर लिया जाए तब तक उसके द्वारा पूरे समय तक फेस-कवर मास्क का प्रयोग किया जाएगा।

- तुरन्त निकटतम अस्पताल/क्लीनिक अथवा जिला स्वाथ्य हेल्पलाईन को सूचित किया जाए।

- नामित स्वास्थ्य प्राधिकारी द्वारा मरीज और उसके सम्पर्को आदि के सम्बन्ध में संक्रमण के जोखित का मूल्यांकलन किया जाएगा, तद्नुसार कार्यवाही की जाएगी।

- यदि व्यक्ति पाॅजीटिव पाया जाए तो परिसर को पूर्ण रूप से कीटाणु रहित किया जाए।

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