प्रत्येक ग्राम पंचायत में हो पट्टे का निःशुल्क आवंटन

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में चकबंदी प्रक्रियाओं के दौरान सामूहिक प्रयोजन हेतु भूमि जिसका उपयोग कुम्हारी कला के लिए होता है, ऐसी भूमि को किसी भी स्थिति में चकबंदी योजना तैयार करते समय निजी जोतों में सम्मिलित न करने के निर्देश दिये हैं।

अपर मुख्य सचिव, राजस्व रेणुका कुमार के अनुसार इस सम्बंध में समस्त जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि यदि किसी ग्राम में कुम्हारों की संख्या बहुत ही कम या केवल एक है तथा वह अपनी जीविका मिट्टी के बर्तन आदि बनाकर चलाता है, तो उसके लिए मिट्टी प्राप्त करने हेतु भूमि अवश्य सुरक्षित करना सुनिश्चित की जाए।

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि शासन के संज्ञान में यह बात आई है कि कुम्हारी के कार्य में लगे हुए कुम्हार समुदाय के लोगों को अपने व्यवसाय के लिए कई स्थानों पर मिट्टी प्राप्त करने के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं है, जिससे उनका व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। इस सम्बंध में यह भी निर्देश दिये गये हैं कि कुम्हारी कला में इस्तेमाल होने वाली मिट्टी को निकालने के लिए कुम्हार समाज को प्रत्येक ग्राम पंचायत में निःशुल्क पट्टे आवंटित किया जाना प्राथमिकता से सुनिश्चित किया जाए।

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