बिना परमिट अवैध रूप से संचालित वाहनों के विरूद्ध आर टी आई के तहत हुयी कार्यवाही

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सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत सहारनपुर निवासी नानू हसन ने दिनांक 22.08.2015 को आर0टी0ओ0 परिवहन विभाग ट्राॅसपोट नगर, सहारनपुर को आवेदन-पत्र देकर सूचना चाही थी कि चिलकाना रोड़ सहारनपुर पर कितने वाहन बिना परमिट के अवैध रूप से संचालित हैं, उन वाहनों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है, आदि से सम्बन्धित मामलों की प्रमाणित छायाप्रतियाॅं सहित सूचनाएं उपलब्ध कराये, मगर विभाग द्वारा वादी को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं दी गयी, अधिनियम के तहत सूचनाएं प्राप्त न होने पर वादी ने राज्य सूचना आयोग में अपील दाखिल कर प्रकरण की जानकारी चाही है।

राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने जनसूचना अधिकारी, आर0टी0ओ0 परिवहन विभाग ट्राॅसपोट नगर, सहारनपुर को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 20 (1) के तहत नोटिस जारी कर आदेशित किया। सुनवाई के दौरान आर0टी0ओ0 परिवहन विभाग, सहारनपुर की ओर से अनूप कुमार पाण्डेय उपस्थित हुए, उनके द्वारा बताया गया है कि चिलकाना रोड़ सहारनपुर पर 60 वाहनों को परमिट जारी किया गया था, तथा 27 वाहन अवैध रूप से संचालित थे, उनके खिलाफ कार्यवाही करते हुए, उन्हें बन्द करा दिया गया है, और उनका चालान काटने के बाद उनमें से लगभग 20 वाहनों से कुल रू0 2,66,674.00 (रू0 दो लाख, छाछठ हजार, छः सौ चौहत्तर) शुल्क के रूप में वसूल किये गये हैं, इस आशय की जानकारी प्रतिवादी ने मा0 आयोग को दी है।

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