पात्र लाभार्थियों के प्रार्थना पत्रों का निस्तारण समयबद्ध करने के निर्देश -मंत्री रमापति शास्त्री

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने निर्देश दिए है कि राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही और शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जायेगी। जिन जिलों से इस योजना में कोताही बरती जाने की शिकायत मिलेगी, उन जिलों के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने यह भी बताया कि राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना को अधिकाधिक प्रभावी बनाया जायेगा, जिससे पात्र लाभार्थियों को इसका लाभ प्रमुखता से उपलब्ध हो सके।
मंत्री रमापति शास्त्री ने बताया कि सरकार की यह अत्यंत ही महत्वाकांक्षी योजना है। राज्य सरकार ने इसे प्राथमिकता से क्रियान्वित करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए गए है। उन्होंने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाले परिवार के कमाऊ मुखिया की मृत्यु होने पर मृतक आश्रित को 30 हजार रुपये की आर्थिक सहायता सुलभ कराने का प्राविधान है।
मंत्री रमापति शास्त्री ने बताया कि इस आर्थिक मदद में 20 हजार रुपये की धनराशि केन्द्रांश के रूप में तथा 10 हजार रुपये की राशि राज्यांश के रूप में सम्मिलित है। उन्होंने बताया कि योजना के सुचारू संचालन तथा अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को सहायता देने के उद्देश्य से इस योजना को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है। अब कोई भी पात्र लाभार्थी दइिेण्नचेकबण्हवअण्पदपर आनलाइन आवेदन कर सकता है। उन्होंने बताया कि गत वित्तीय वर्ष में इस योजना के अंतर्गत 108743 परिवारों को लाभान्वित किया गया।
समाज कल्याण मंत्री ने बताया कि विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इस योजना के तहत जो भी प्रार्थना पत्र प्राप्त होते है, उनका निस्तारण समयबद्ध सुनिश्चित किया जाए, जिससे लाभार्थी को समय से आर्थिक लाभ मिले।