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हाफिज उस्मान का आदेशः- झोलाछाप चिकित्सकों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज,अवैध क्लीनिक बन्द
राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने जनसूचना अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सम्भल को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 20 (1) के तहत नोटिस जारी कर आदेशित किया कि छुट्टन अली द्वारा उठाये गये बिन्दुओं की बिन्दुवार सभी सूचनाएं अगले 30 दिन के अन्दर अनिवार्य रूप से वादी को उपलब्ध कराते हुए, मा0 आयोग को अवगत कराये, अन्यथा जनसूचना अधिकारी स्पष्टीकरण देंगे कि छुट्टन अली को सूचना क्यों नहीं दी गयी है, क्यों न उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाये, परन्तु प्रतिवादी ने न तो वादी द्वारा उठाये गये बिन्दुओं की सूचना छुट्टन अली को उपलब्ध करायी है, और न ही आयोग के समक्ष उपस्थित हुए है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी जानबूझकर छुट्टन अली को सूचना उपलब्घ नहीं करना चाहता है। इसलिए प्रतिवादी जनसूचना अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सम्भल को वादी को सूचना उपलब्ध न कराने का दोषी मानते हुए, उनके विरूद्ध आज की तिथि से रू0 250/- प्रतिदिन का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा रू0 25000/- (रू0 पच्चीस हजार) है।
राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने जनसूचना अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सम्भल को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 20 (1) के तहत नोटिस जारी कर...
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