बाइक टैक्सी नियमों का उल्लंघन- होगा जुर्माना- ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड

बाइक टैक्सी नियमों का उल्लंघन- होगा जुर्माना- ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड

नई दिल्ली। राजधानी में ओला, उबर एवं रैपीडो जैसी कंपनियों द्वारा संचालित की जा रही बाइक टैक्सी सर्विस को अवैध बताते हुए पहली बार पकड़े जाने पर 5000 रुपए का जुर्माना तथा चालक का ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने सस्पेंड करने का अल्टीमेटम दिया गया है।

राजधानी दिल्ली में ओला, उबर और रैपीडो जैसी कंपनियों द्वारा संचालित बाइक टैक्सी को अवैध करार देते हुए परिवहन विभाग की ओर से चेतावनी देते हुए कहा गया है कि बाइक टैक्सी सर्विस का संचालन मोटर वाहन अधिनियम 1988 का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है और इसका उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर 100000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

परिवहन विभाग की ओर से एक सार्वजनिक नोटिस जारी करते हुए कहा गया है कि दोपहिया वाहनों का व्यावसायिक उद्देश्य से इस्तेमाल मोटर वाहन अधिनियम 1988 का उल्लंघन है। पहली बार उल्लंघन करने करते हुए पाए जाने पर 5000 रुपए का जुर्माना जबकि दूसरी बार पकड़े जाने पर 10000 रुपए का जुर्माना और 1 साल तक की जेल हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में वाहन चालक का लाइसेंस भी 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जाएगा। परिवहन विभाग की ओर से जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि कुछ ऐप बेस्ड कंपनियां खुद को कंपनी के तौर पर पेश करते हुए बाइक टैक्सी सर्विस उपलब्ध करा रही है जो 1988 अधिनियम का उल्लंघन है। यह 100000 रुपए के जुर्माने के साथ दंडनीय है।

उल्लेखनीय है कि इसी महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट पहुंची बाइक टैक्सी सर्विस कंपनी रैपीडो को महाराष्ट्र सरकार की ओर से लाइसेंस नहीं देने के मामले में राहत देने से इंकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वर्ष 2019 में मोटर वाहन अधिनियम में किए गए संशोधन में साफ किया गया है कि कंपनियां बिना वैध लाइसेंस के टैक्सी सर्विस संचालित नहीं कर सकती हैं।

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