शहरी विकास सचिव तलब

शहरी विकास सचिव तलब

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने शहरी विकास सचिव को तलब किया है। सीवर साफ करने के दौरान कर्मचारी की मौत हो गई थी। इस मामले में पीड़ित परिवार को दस लाख रुपये की सहायता राशि के भुगतान का प्रमाण पत्र न मिलने के मामले को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गंभीरता के साथ लिया है। इस मामले में मानवाधिकार आयोग ने शहरी विकास सचिव को नोटिस भेजकर तीन मई से पहले हाजिर होने के लिए कहा है।

जानकारी के अनुसार दिल्ली के डाबड़ी क्षेत्र के वैशाली एक्सटेंशन में गत 14 सितम्बर को सीवर साफ करते हुए एक कर्मचारी की मौत हो गयी थी। आयोग ने एक गैर सरकारी संगठन की शिकायत पर इस मामले का संज्ञान लिया था। आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नोटिस जारी किया है। आयोग ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि इस मामले में पहले ही काफी देर हो चुकी है और सरकार की तरफ से उसे कोई जवाब नहीं मिला है। नोटिस में कहा गया है कि भुगतान के संबंध में रिपोर्ट नहीं दिया जाना अपराध की श्रेणी में आता है और इसके लिए कार्रवाई की जा सकती है। आयोग ने कहा है कि यदि निर्धारित समय से एक सप्ताह पहले पीडित परिवार को राशि का भुगतान कर दिया जाता है, तो संबंधित अधिकारी को आयोग के समक्ष पेश होने की जरूरत नहीं होगी।

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