प्रदूषण को लेकर 5 राज्यों पर बरसा SC-जली पराली तो SHO होंगे जिम्मेदार

प्रदूषण को लेकर 5 राज्यों पर बरसा SC-जली पराली तो SHO होंगे जिम्मेदार

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली और एनसीआर तथा आसपास के राज्यों में दिनों दिन बढ़ रहे एयर पॉल्यूशन को लेकर कड़ा रुख अख्तियार करने वाली सुप्रीम कोर्ट ने आज पांच राज्यों को जमकर खरी खरी सुनाई है। प्रदूषण को लेकर बरसते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पराली जलाना राजनीतिक मसला नहीं है और इसे जलाना तुरंत रोकना ही होगा।

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी दिल्ली और एनसीआर तथा आसपास के कई अन्य राज्यों में दिनों दिन फैल रहे एयर पॉल्यूशन को लेकर गहरी चिंता जताते हुए इस पर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। आज चली लंबी सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा है कि पराली जलाना राजनीतिक मसला नहीं है। इसे तुरंत रोकना ही होगा।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के मुख्य सचिवों तथा डीजीपी को आदेश दिया है कि वह अदालत की ओर से जारी किए गए आदेश का तुरंत पालन करवाना सुनिश्चित करें। अदालत ने कहा है कि पराली जलाने पर तुरंत रोक लगानी ही होगी, क्योंकि हम दिल्ली और आसपास के कई अन्य राज्यों को गैस चैंबर बनते नहीं देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष को तलब करते हुए कहा है कि राजधानी में लगे दो स्माग टॉवर्स को तुरंत चालू करते हुए एयर पॉल्यूशन को रोकने की कवायद शुरू की जाए। अदालत ने कहा है कि पराली जलाने पर रोक लगाने की जिम्मेदारी स्थानीय एसएचओ की होगी, उन्हें यह काम सख्ती बरतते हुए पूरा करना ही होगा। अदालत ने कहा है कि इस पूरे मामले की निगरानी खुद मुख्य सचिव को करनी होगी

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