सलाह अब्दुस्सलाम आतंकवाद और हत्या का दोषी करार

सलाह अब्दुस्सलाम आतंकवाद और हत्या का दोषी करार

पुणे। पेरिस आतंकी हमले के मुख्य संदिग्ध सलाह अब्दुस्सलाम को यहां की एक अदालत ने आतंकवाद और हत्या के आरोपों का दोषी पाया है। बीबीसी ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी। साल 2015 के नवंबर में हुए इस आतंकवादी हमले में अब्दुस्सलाम की अहम भूमिका को देखते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस हमले में 130 लोगों की मौत हुई थी।

अदालत ने हमले में शामिल 19 अन्य लोगों को भी दोषी ठहराया, जिनमें से छह के मारे जाने की आशंका है। अदालत में मामले की सुनवाई पिछले साल सितंबर से शुरू हुई थी।

13 नवंबर, 2015 को किए गए इस हमले में बार, रेस्तरां, फुटबॉल स्टेडियम और बाटाक्लान थिएटर को निशाना बनाया गया था। इसमें लोगों के मरने के साथ बड़ी संख्या में कई घायल भी हुए थे।

मुकदमे की शुरुआत में अब्दुस्सलाम ने खुद को आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएसआईएस) का सदस्य बताया था। हालांकि, बाद में उसने अदालत से माफी मांग ली थी और कहा था कि वह कोई हत्यारा नहीं है और उसे हत्या के मामलों का दोषी ठहराया जाना 'गलत' है।

अब्दुस्सलाम को दिए गए उम्रकैद की सजा का तात्पर्य यह है कि 30 साल बाद उसे पैरोल पर रिहा किया जा सकता है। फ्रांस में उम्रकैद की सजा बेहद दुर्लभ है और आमतौर पर बहुत कम मामलों में ही किसी अपराधी के लिए इसकी सजा सुनाई जाती है।

वार्ता

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