बुलडोजर रोक से इंकार- बोला HC ऐसे तो इंडिया गेट पर कोई बना लेगा घर

बुलडोजर रोक से इंकार- बोला HC ऐसे तो इंडिया गेट पर कोई बना लेगा घर

नई दिल्ली। अवैध रूप से बनाए गए मकानों एवं दुकानों के खिलाफ की जा रही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगवाने के लिए पहुंचे अवैध निर्माण करने वाले लोगों को कड़ी फटकार लगाते हुए हाईकोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत का कहना है कि अवैध निर्माण की स्थिति दिल्ली में आज ऐसी हो चली है कि कोई इंडिया गेट को भी खरीद कर वहां अपना मकान बना लेगा।

राजधानी दिल्ली में द्वारका समेत गई इलाकों में स्पेशल टास्क फोर्स की ओर से चलाई जा रही ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के खिलाफ स्टे की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे लोगों को अदालत ने कड़ी फटकार लगाते हुए अपनी कड़ी टिप्पणी भी की है।

मामले की सुनवाई कर रहे एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन एवं जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने ध्वस्तीकरण की कार्यवाही पर स्टे लगाने से इनकार करते हुए कहा है कि अवैध निर्माण की स्थिति आज दिल्ली में ऐसी हो चली है कि कोई व्यक्ति इंडिया गेट को भी खरीद कर वहां घर बना लेगा। मकान एवं दुकान बनाने वाले बिल्डर और प्रभावित संपत्ति मालिकों ने अलग-अलग याचिका दायर करते हुए हाईकोर्ट से तुरंत ध्वस्तीकरण की कार्यवाही रोकने का आदेश देने की गुजारिश की थी।

इस बाबत छोटे बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का हवाला देते हुए याचिकाकर्ताओं ने बीएसईएस से बिजली आपूर्ति बहाल करने की भी मांग हाई कोर्ट से की थी। हालांकि हाईकोर्ट की पीठ याचिकाकर्ताओं की दलील से सहमत नहीं हुई और ऐसे दस्तावेजी सबूतों की मांग की जो साबित कर सके कि उनका निर्माण पूरी तरह से वैध है।

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