अवैध चाकू रखने वाले को मिली सजा- इतने अर्थदंड से किया गया दंडित

शामली। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियों के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में शामली पुलिस द्वारा अवैध चाकू रखने के मामले में 01 अभियुक्त को न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।
गौरतलब है कि वर्ष 2022 में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा अभियुक्त सावेज उर्फ मुट्टा पुत्र स्व0 नसीर निवासी देवता वाली गली सरवर पीर थाना कोतवाली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मुकदमा अपराध संख्या 345/2022 धारा 4/25 आयुध अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें आज दिनांक 02.12.2022 को न्यायालय कैराना द्वारा अभियुक्त सावेज उपरोक्त को सुनाई 04 माह के कारावास की सजा व 500/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड न अदा करने पर 7 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।
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