वार्डवाईज वोटर लिस्ट का प्रकाशन आमजन के निरीक्षण के लिए उपलब्ध

वार्डवाईज वोटर लिस्ट का प्रकाशन आमजन के निरीक्षण के लिए उपलब्ध

लखीमपुर खीरी। नगर निकाय चुनाव की ओर कदम बढ़ाते हुए जनपद खीरी की समस्त नगर निकायों कि वार्ड वार वोटर लिस्ट का प्रकाशन कर दिया गया है। आमजन के निरीक्षण के लिए वोटर लिस्ट निशुल्क उपलब्ध कराई गई है।

शुक्रवार को उप जिला निर्वाचन अधिकारी/एडीएम संजय कुमार सिंह ने बताया कि जिले की समस्त निकायों की वार्डवार निर्वाचक नामावलियां का प्रकाशन संबंधित नगर निकाय के सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय, सभी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत कार्यालय, संबंधित नगर निकाय के मतदान केन्द्रों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय तथा जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय ) पर प्रकाशित कर दी गई है। प्रकाशित की गई निर्वाचक नामावलियां उक्त वर्णित स्थानों में आम लोगों के लिए निःशुल्क निरीक्षण हेतु उपलब्ध है।

वार्ड वाइज वोटर लिस्ट का प्रकाशन करते हुए एडीएम ने बताया कि कोई भी व्यक्ति जो निर्वाचक नामावली में अपना नाम जुड़वाना चाहे या किसी प्रविष्टि को संशोधित कराना चाहे या किसी व्यक्ति के नाम के सम्बन्ध में आपत्ति करना चाहे वह इस सम्बन्ध में अपना दावा या आपत्ति निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 11 मार्च से कार्यालय समय के दौरान दिनांक 17 मार्च तक अपरान्ह 03 बजे के पहले उक्त वर्णित स्थानों पर तैनात कार्मिक को, या सीधे मुझे प्रस्तुत कर सकता है। विहित समय के पश्चात् प्रस्तुत की गई आपत्ति या दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। एडीएम ने बताया कि मतदाता अपना नाम वोटर लिस्ट में सम्मिलित किये जाने के लिए 11 मार्च से 17 मार्च, 2023 तक की अवधि में राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र० की वेबसाइट http://sec.up.nic.in पर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने बताया है कि रजिस्टर किये गये मतदाताओं का नाम सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (

उप जिला मजिस्ट्रेट) द्वारा जॉचोपरान्त सही पाये जाने पर हीमतदाता सूची में दर्ज किया जायेगा।

यह है आपत्ति का विवरण एवं संबंधित प्रारूप.....

मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु :

(परिवर्धन) नाम सम्मिलित किए जाने के लिए दावा/आवेदन पत्र ( परिशिष्ट - 15 )

मतदाता सूची में किसी प्रविष्टि के सम्बन्ध में

आपत्ति का दावा : (संशोधन) किसी प्रविष्टि में दिये गए ब्यौरे पर आपत्ति (परिशिष्ट- 16 )

अन्य विभिन्न कारणों के आधार पर निर्वाचक

नामावली से नाम हटाये जाने सम्बन्धी आपत्ति :

(विलोपन) नाम सम्मिलित किए जाने पर आपत्ति

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