Bed के आधार पर शिक्षा विभाग में भर्ती हुए प्राईमरी टीचर्स की जायेगी नौकरी

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भोपाल। b.ed की योग्यता के आधार पर नौकरी प्राप्त करते हुए प्राथमिक शिक्षक बनने वाले 341 टीचर्स की नियुक्तियां रद्द की जाएंगी। यह आदेश वर्ष 2023 की 11 अगस्त और उसके बाद नियुक्ति पाये शिक्षकों के मामले में प्रभावी होगा।

बृहस्पतिवार को मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के संचालक ने राज्य के जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी करते हुए कहा है कि अगर किसी टीचर्स की योग्यता बीएड है और गलती से रिकॉर्ड में d.ed लिखा गया है तो ऐसे शिक्षकों की भी नियुक्ति निरस्त की जाएगी।

स्कूल शिक्षा विभाग के संचालक की ओर से जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि बीएड की योग्यता के आधार पर प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक बनने वाले 341 टीचर्स की नियुक्तियां निरस्त की जाएंगी।

उन्होंने बताया है कि वर्ष 2023 की 11 अगस्त और उसके बाद नियुक्त किए गए शिक्षकों के मामले में उनका यह आदेश प्रभावी होगा।

जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी किए गए आदेशों में इस बाबत फॉर्मेट भी जारी किया गया है कि किस तरह से प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त ऐसे शिक्षकों की नियुक्तियां निरस्त की जानी है।

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