एंकर के खिलाफ त्वरित कार्रवाई न करे पुलिस, कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश

एंकर के खिलाफ त्वरित कार्रवाई न करे पुलिस, कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश

बेंगलुरु। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आज तक टीवी समाचार एंकर सुधीर चौधरी की उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द किये जाने संबंधी याचिका पर सुनवाई के लिए शुकव्रार को सहमति जतायी और बेंगलुरू पुलिस को अगले आदेश तक त्वरित कार्रवाई न किये जाने के निर्देश दिये।

उच्च न्यायालय की पीठ ने कहा, “मैं मामले की सुनवाई करने जा रहा हूं। इस मामले का निपटारा किया जाना है। मैं इसे लंबित नहीं रख सकता। मुझे मामले की सुनवाई के लिए मंगलवार तक का समय चाहिए।” न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 सितंबर की तिथि मुकर्रर की है। यह मामला 11 सितंबर को आजतक पर प्रसारित एक कार्यक्रम में एंकर की ओर से एक सरकारी योजना के संबंध में फैलाई गई कथित गलत सूचना से संबंधित है। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने आरोप लगाया कि एंकर ने कहा कि यह योजना केवल अल्पसंख्यकों के लिए है। उन्होंने एंकर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। खड़गे के आरोपों पर टिप्पणी करते हुए चौधरी ने कहा था कि वह कानूनी लड़ाई के लिए तैयार हैं। चौधरी और आजतक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए और 505 के तहत अपराध के लिए प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

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