PFI चीफ रहे अबूबकर को जमानत देने से कोर्ट का सुप्रीम इनकार

नई दिल्ली। पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया के चीफ रहे इंजीनियर अबू बकर को जमानत देने से कोर्ट ने सुप्रीम इनकार कर दिया है। मेडिकल ग्राउंड के आधार पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अबू बकर ने जमानत दिए जाने की डिमांड उठाई थी।।।
शुक्रवार को देश की शीर्ष अदालत ने UAPA मामले में पॉपुलर फ्रंट आफ इंडिया के चीफ रहे इंजीनियर अबू बकर को जमानत देने से इनकार कर दिया है। मेडिकल ग्राउंड के आधार पर जेल में बंद अबू बकर ने जमानत देने की डिमांड करते हुए कहा था कि उसे पार्किसंस कैंसर है, इसके इलाज के लिए उसे इजाजत दी जानी चाहिए।
शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उसके दावे को आधार नहीं माना है और जमानत देने से इनकार कर दिया है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा वर्ष 2022 में UAPA के अंतर्गत अबू बकर को गिरफ्तार किया गया था।
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