सिनेमाघरों को बंद करने की अनुमति के लिए मालिकों ने याचिका दायर की

सिनेमाघरों को बंद करने की अनुमति के लिए मालिकों ने याचिका दायर की

कोल्हापुर। महाराष्ट्र के काेल्हापुर जिले में कोरोना महामारी के कारण बंद सिनेमाघरों को आगे नहीं चला पाने की स्थिति में इनके मालिकों ने सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों को बंद करने के लिए बम्बई उच्च न्यायालय में मंगलवार को याचिका दाखिल की।

कोल्हापुर जिला सिने एक्जीबिटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सूर्यकांत पाटिल-बुधिहलकर ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि सरकार की शर्तों के अनुसार यदि पुराना सिनेमा घर गिर भी जाता है तो सिनेमा घर के अलावा कोई अन्य व्यवसाय नहीं किया जा सकता है, इन शर्तों के साथ थिएटरों को जारी रखना संभव नहीं है इसलिए थिएटर मालिकों ने बम्बई उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर राज्य में, अस्थायी तौर पर बंद स्क्रीन मूवी थिएटरों को हमेशा के लिए बंद करने की अनुमति देने की मांग की है।

सूर्यकांत पाटिल-बुधिहालकर ने कहा कि प्रदेश में कोरोना महामारी फैलने के बाद पिछले डेढ़ साल से सभी सिनेमाघर बंद कर दिए गए हैं, लेकिन थिएटर कर्मचारियों का वेतन, कर और अन्य खर्चे नहीं रुके हैं, जबकि यह दैनिक भत्ता मालिकों के लिए वहनीय नहीं है। इस आधार पर अदालत को सिनेमाघरों को बंद करने की अनुमति देनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि राज्य के कुल 450 सिंगल स्क्रीन मूवी थिएटरों में से पचास प्रतिशत थिएटर बंद होने की संभावना है और अगर लोग सिंगल स्क्रीन मूवी थियेटर में फिल्म देखने नहीं आए तो मूवी थिएटर जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है।

उन्होंने कहा कि लोग अब मल्टीप्लेक्स सिनेमा घरों को तरजीह दे रहे हैं, जहां फिल्मों को चुनने का विकल्प है कि कौन सी फिल्म देखनी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने मंजूरी दे दी है कि पुराने सिनेमा घर के गिरने के बावजूद किसी अन्य व्यवसाय के लिए कोई अनुमति नहीं है तो इस तरह की हालत में खाली सिनेमा घरों से कर्मचारियों के वेतन, करों का भुगतान करना संभव नहीं है।


वार्ता

epmty
epmty
Top