कुत्ते के काटने का मालिक भरेगा हर्जाना-हुआ 10 हजार का जुर्माना

कुत्ते के काटने का मालिक भरेगा हर्जाना-हुआ 10 हजार का जुर्माना

गौतमबुद्धनगर। ग्रेटर नोएडा में अपनी और परिवार की सुरक्षा के बजाय सिंबल स्टेटस के लिए पाले गए कुत्ते द्वारा बच्चे को काटने का हर्जाना अब मालिक को भुगतना पड़ेगा। लिफ्ट के भीतर बच्चे को काटने वाले कुत्ते के मालिक पर 10000 रूपये का जुर्माना लगाया गया है। जिसे 7 दिनों के भीतर अदा करने का फरमान जारी हुआ है।

दरअसल ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बिसरख थाना क्षेत्र के अंतर्गत बनी लॉ रेजिडेंसी सोसाइटी में मालिक के साथ लिफ्ट में जा रहे कुत्ते ने अपनी मां के साथ घर लौट रहे बच्चे को काट लिया था। इस मामले का बुधवार को जब सोशल मीडिया पर वीडियों वायरल हुआ तो लोगों ने कुत्ता मालिक के खिलाफ कार्यवाही की मांग उठानी शुरू कर दी।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अब इस मामले का संज्ञान लेते हुए कुत्ता मालिक कार्तिक गांधी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसके ऊपर 10000 रूपये का जुर्माना लगाया गया है। कुत्ता मालिक को 7 दिनों के भीतर किए गए जुर्माने की अदायगी करते हुए जुर्माने की धनराशि नोएडा प्राधिकरण में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा बच्चे के इलाज पर होने वाला खर्च भी अब कुत्ता मालिक को उठाना होगा।

उल्लेखनीय है कि ग्रेटर नोएडा में बनी सोसाइटियोें के भीतर रहने वाले लोगों द्वारा पाले जा रहे कुत्तों द्वारा लोगों को काटने की घटनाएं इस समय आम हो रही हैं। हालांकि प्राधिकरण की ओर से लिफ्ट के माध्यम से कुत्ते को ऊपर नीचे ले जाने पर रोक लगाई गई है। लेकिन नियमों से बेपरवाह हुए लोग कुत्तों को लिफ्ट के माध्यम से ऊपर नीचे ले जा रहे हैं। जिससे पालतू कुत्तों के काटने की घटनाये लगातार हो रही है।

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