30 अप्रैल तक स्कूल काॅलेज बंद रखने का आदेश,जलसे सभाओं पर रोक

30 अप्रैल तक स्कूल काॅलेज बंद रखने का आदेश,जलसे सभाओं पर रोक

जालंधर। पंजाब में वैश्विक महामारी कोविड-19 के बढ़ रहे प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले में जारी कोविड-19 प्रतिबंधों को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है।

जिला मजिस्ट्रेट घनश्याम थोरी ने शुक्रवार को जिले के सभी स्कूल और कॉलेजों को 30 अप्रैल तक बंद रखने का आदेश दिया है। सभी मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज हालाँकि खुले रहेंगे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के उभरते हुए खतरे को देखते हुए पंजाब सरकार से प्राप्त नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी शैक्षणिक संस्थान यानी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे, लेकिन शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी सभी कार्य दिवसों में भाग लेते रहेंगे।

डीएम घनश्याम थोरी ने कहा कि सभी राजनीतिक सभाओं पर जिले भर में पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इन आदेशों के उल्लंघन में आयोजित किसी भी सभा के लिए, आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी रोग अधिनियम के तहत आयोजन स्थल और टेंट हाउस के मालिकों के साथ-साथ आयोजनकर्ताओं और प्रतिभागियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। ऐसे स्थानों को अगले तीन महीनों के लिए सील कर दिया जाएगा। सप्ताह के सभी दिनों में रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक रात का कर्फ्यू सभी गैर-जरूरी गतिविधियों पर रोक लगाते हुए पूरे जिले में लगाया जाता रहेगा। सभी आवश्यक गतिविधियाँ जिनमें उद्योग, चिकित्सा दुकानें, पेट्रोल पंप और हवाई, ट्रेन, बस आदि से यात्रा करने वाले यात्रियों की आवाजाही के लिए कफ्र्यू प्रतिबंधों से छूट रहेगी।

सभी सामाजिक, सांस्कृतिक या खेल समारोहों और संबंधित कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। सभी शादियों से संबंधित समारोहों में मेहमानों की संख्या के साथ-साथ दाह संस्कार या अंतिम संस्कार में भाग लेने वाले लोग 50 घर और 100 आउटडोर तक सीमित रहेंगे। सभी सिनेमाघरों, थियेटरों, मल्टीप्लेक्स, मॉल आदि पर 50 फीसदी क्षमता का प्रतिबंध होगा और एक समय में प्रति दुकान 10 से अधिक व्यक्तियों या ग्राहकों को अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकारी कार्यालयों द्वारा शिकायत निवारण को आभासी अर्थात ऑन-लाइन मोड के माध्यम से पसंद किया जाएगा, जहां तक ​​संभव हो सके सार्वजनिक सौदे को हतोत्साहित किया जाए और जहां अपरिहार्य माना जाता है, वहां इसकी अनुमति दी जाए। राजस्व विभाग संपत्तियों की बिक्री और खरीद के लिए सार्वजनिक उपक्रमों की नियुक्तियों को न्यूनतम करने के लिए नियुक्तियों को सीमित करने का भी प्रयास करेगा।

डीएम घनश्याम थोरी ने पुलिस आयुक्त और वरिष्ठ अधीक्षक पुलिस ग्रामीण, जालंधर को कोविड उपयुक्त व्यवहार पर राज्य सरकार के सभी अतिरिक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है, जिनमें न्यूनतम छह फुट दूरी यानी के 2 गज की दूरी को बनाए रखने का सामाजिक मापदंड शामिल है, जो बाजार स्थानों और जनता में भीड़ को नियंत्रित करता है।

निदेर्शों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, महामारी रोग अधिनियम 1897 और भारतीय दंड संहिता 1860 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।



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