चस्पा किया नोटिस- अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर जमींदोज होगी मस्जिद

देहरादून। राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन की ओर से आशा रोड़ी में बनी मस्जिद पर सार्वजनिक रूप से नोटिस चस्पा किया गया है। वैध अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर मस्जिद रूपी निर्माण को मौके से हटा दिया जाएगा।
बृहस्पतिवार को राज्य के राजाजी टाइगर रिजर्व की रामगढ़ रेंज के वन क्षेत्राधिकारी की ओर से आशा रोडी में बनाई गई मस्जिद प्रबंधन को नोटिस भेजा गया है। मस्जिद के बाहर चस्पा किए गए नोटिस में कहा गया है कि जिस स्थान पर यह मस्जिद बनी है वह इलाका राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन का है। इस इलाके में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम एवं भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी निर्माण नहीं कराया जा सकता है। शासन की ओर से यह इलाका राजाजी टाइगर रिजर्व का और क्षेत्र घोषित है। लेकिन इस इलाके में वन्यजीव अधिनियम का उल्लंघन करते हुए मस्जिद का निर्माण कराया गया है।
राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन की ओर से अब आशा रोड़ी में बनी मस्जिद पर चस्पा किए गए नोटिस में मस्जिद निर्माण को वन्यजीव अधिनियम का उल्लघंन बताते हुए मस्जिद प्रबंधन कमेटी से जमीन से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने को कहा गया है। नोटिस यह बात भी साफ की गई है कि निर्धारित किए गए समय के भीतर अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर मस्जिद रूपी निर्माण को मौके से हटा दिया जाएगा।