नाबालिग किशोरी किडनैप मामला- सबूत के अभाव में चारों आरोपी बरी

नाबालिग किशोरी किडनैप मामला- सबूत के अभाव में चारों आरोपी बरी

मुजफ्फरनगर। रिश्तेदारी में गई 16 वर्षीया किशोरी का अपहरण करने के मामले में आरोपी बनाए गए तीन भाईयो एवं उनके बहनोई को अदालत द्वारा सबूत के अभाव में बड़ी कर दिया गया है।

शुक्रवार को वर्ष 2016 की 12 जून को मुजफ्फरनगर से चलकर खतौली में अपनी रिश्तेदारी में पहुंची 16 वर्ष से बालिका के अपहरण के मामले की सुनवाई विशेष पाॅक्सो अदालत में की गई।

विशेष पाॅक्सो अदालत के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने किडनैप के इस मामले में आरोपी बनाए गए ललित, विकास एवं सुभाष तथा उनके बहनोई देवी सिंह को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष सुनवाई के दौरान अपनी कहानी को अदालत में सिद्ध करने में पूरी तरह से विफल रहा है। आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मेंद्र पुंडीर एवं नीलम द्वारा पैरवी की गई।

अभियोजन की कहानी के अनुसार पीडित 16 वर्षीय लड़की के पिता ने वर्ष 2016 की 12 जून को खतौली कोतवाली पर धारा 363, 386 आईपीसी एवं पाॅक्सो एक्ट के अंतर्गत अपनी बेटी के किडनैप का मामला दर्ज कराया था।

Next Story
epmty
epmty
Top