मंत्री का ऐलान-दो से अधिक संतान वाले नहीं लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव

मंत्री का ऐलान-दो से अधिक संतान वाले नहीं लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव

देहरादून। पंचायत राज मंत्री की ओर से किए गए एलान के अंतर्गत वर्ष 2019 की 25 जुलाई के पहले जिन लोगों की दो से अधिक संतान हैं वह अब पंचायत चुनाव में शिरकत कर अपनी किस्मत आजमा सकेंगे। निर्धारित की गई तिथि और साल के बाद दो से अधिक संतान वाले लोग इलेक्शन लड़ने से वंचित रहेंगे।

रविवार को उत्तराखंड के पंचायत राज मंत्री सतपाल महाराज की ओर से दिए गए बयान में कहा गया है कि क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत में भी अब राज्य में 2 से अधिक संतान वाले लोग इलेक्शन में शिरकत करते हुए चुनाव लड़ सकेंग। सरकार की ओर से इसके लिए कट ऑफ डेट निर्धारित कर दी गई है। वर्ष 2019 की 25 जुलाई से पहले जिन लोगों की दो से अधिक संतान हैं वह अब पंचायत चुनाव में उतरने के हकदार होंगे। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में राज्य की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने पंचायत राज अधिनियम में संशोधन करते हुए पंचायत चुनाव में शैक्षिक योग्यता तय करते हुए दो से अधिक संतान वाले लोगों के चुनाव नहीं लड़ने का प्रावधान किया था। लेकिन इसकी कट ऑफ डेट उस समय निर्धारित नहीं की गई थी। सरकार के इस फैसले के खिलाफ कुछ पंचायत प्रतिनिधि हाई कोर्ट तक चले गए थे। जहां अदालत ने प्रधान पद के लिए दो संतान के प्रावधान को तो समाप्त कर दिया था। लेकिन क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के लिए यह प्रावधान यथावत रखा गया था।

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