छपे कागज पर दिया खाने का सामान तो होगी यह कार्यवाही..

छपे कागज पर दिया खाने का सामान तो होगी यह कार्यवाही..

नई दिल्ली। खाद्य एवं औषधि प्रशासन अर्थात एफडीए ने छपे हुए कागज पर खाने का सामान देने को स्वास्थ्य के लिए घातक मानते हुए महाराष्ट्र में छपे कागज पर किसी भी तरह के खाने के सामान को देने पर पाबंदी लगा दी है। एफडीए का मानना है कि छपाई के कागज पर लगी स्याही मनुष्य की सेहत के लिए बेहद खतरनाक है।


शुक्रवार को महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी एफडीए ने खाने का सामान छपे हुए कागज पर देने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस बाबत जारी आदेश में कहा गया है कि छपे हुए कागज के ऊपर खाने का कोई भी आइटम नहीं बेचा जाए। क्योंकि इसकी स्याही सेहत के लिए बेहद खतरनाक होती है। राज्य के सभी कारोबारियों को खाने का सामान छपे हुए कागज में देने पर तुरंत रोक लगाने का आदेश दिया गया है। उल्लेखनीय है कि छपे हुए कागज पर राज्य के भीतर वडापाव, पोहा, मिठाई और भेल जैसे सामान जो रेहडी ठेले पर बेचे जाते हैं, उन्हे वहां पर प्लेट में देने की जगह कागज का ही इस्तेमाल किया जाता है। प्रशासन की ओर से जारी किए गए नए आदेशों के मुताबिक छपे हुए कागज पर सामान देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एफडीए ने कहा है कि यदि छपे हुए कागज पर खाने का सामान देना तुरंत बंद नहीं किया जाता है तो संबंधित के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एफडीए ने अपने आदेशों में कहा है कि कागज पर छापने में जो स्याही इस्तेमाल की जाती है, उसमें केमिकल की मिलावट होती है। इसलिए इस तरह के कागज में खाने वाले आइटम नहीं ले जा सकते हैं।



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