हाईकोर्ट ने दिया चंद्रशेखर की आजाद पार्टी को चुनाव चिन्ह देने का निर्देश

हाईकोर्ट ने दिया चंद्रशेखर की आजाद पार्टी को चुनाव चिन्ह देने का निर्देश

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया गया है कि वह आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के राजनैतिक दल को आगामी दिनों में होने वाले पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए समान चुनाव चिन्ह आवंटित करें। जस्टिस प्रतीक जालौन की एक सदस्य पीठ की ओर से निर्वाचन आयोग को यह आदेश दिया गया है।

बृहस्पतिवार को हुई सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग की ओर से न्यायालय को बताया गया है कि चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी काशीराम को पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए समान चुनाव चिन्ह आवंटित करने में उसे कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि आजाद समाज पार्टी की उपस्थिति सभी 5 राज्यों के भीतर हो। चंद्रशेखर आजाद ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए अपनी पार्टी को समान चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि वह बिहार विधानसभा चुनाव के नामांकन शुरू होने से पहले ही अपनी पार्टी का चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, ताकि उन्हें एक चुनाव चिन्ह मिल सके। चंद्रशेखर आजाद की ओर से कहा गया है कि जनता उनकी पार्टी के चुनाव चिन्ह के बारे में जानना चाहती है। लेकिन समान चुनाव चिन्ह के बिना उनकी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ रहा है।



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