पियक्कडों की आ गई मौज-अब दारू की दुकानें खुलेगी रोज

पियक्कडों की आ गई मौज-अब दारू की दुकानें खुलेगी रोज

गाजियाबाद। जिला आबकारी अधिकारी ने जनपद की समस्त आबकारी दुकानों को मंगलवार से खोले जाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लेकिन इस दौरान 8 सूत्रीय नियमों का शराब ठेकेदारों को पालन करना होगा। वर्तमान समय में प्रातः 10.00 बजे से लेकर सांय 7.00 बजे तक ही दुकानें खुल सकेंगी।

मंगलवार को जिला आबकारी अधिकारी ने दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि उच्चाधिकारियों से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुक्रम में मंगलवार से जनपद की समस्त आबकारी दुकानों को खोला जाएगा। दुकान संचालन के लिए अनुज्ञापी को कोविड-19 से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। विक्रेता को हेड ग्लाॅस और मास्क लगाकर सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए दुकान का संचालन करना होगा। दुकान के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराने के लिए हर 6 फीट की दूरी पर दुकान के बाहर गोल घेरे बनाने होंगे। मॉडल शॉप व देसी मदिरा की कैंटीन दुकान खुलने के दौरान पूरी तरह से बंद रहेंगी। बिना मास्क लगाए किसी भी ग्राहक को शराब की बिक्री नहीं की जाएगी। रोजाना दुकान को सैनिटाइजर से प्रत्येक दिन सैनिटाइजेशन किया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा जारी कोविड-19 से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन ठेकेदार की ओर से किया जाएगा। वर्तमान में दुकानों के खुलने का समय प्रातः 10.00 बजे से लेकर 7.00 बजे तक रहेगा। यदि जिला प्रशासन से अनुमति मिलती है तो 7.00 बजे के बाद दुकान खोले जाने के संबंध में अलग से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे।

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